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कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का होगा गठन, आवदेन के 30 दिन में जारी होगा सर्टिफिकेट

कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र (covid-19 death certificate) जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमेटी का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा. मृतक के परिजन निर्धारित प्रपत्र में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवेदन कर सकते हैं.

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Published : Sep 25, 2021, 8:52 PM IST

Updated : Sep 25, 2021, 10:36 PM IST

Covid death certificate, Jaipur news
Covid death certificate

जयपुर. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भी शिकायत का निस्तारण तुरंत हो सके. इसके लिए एक अपीलीय बोर्ड का भी गठन करने के लिए भी ​कहा है, जो कि राज्य स्तरीय होगा.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई है. इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. उन्होंने बताया ​कि आरपीटपीसीआर या प्रमाणित टेस्ट में पॉजिटिव होना जरुरी है. उन्होंने कहा कि यदि संक्रमित आत्म​हत्या कर लेता है या फिर दुर्घटना में मौत होती है तो उसे कोरोना मृत्यु नहीं माना जाता है. गालरिया ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव की मौत अस्पताल के अतिरिक्त यदि घर में भी होती है. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है तो उसे भी कोविड-19 मृत्यु माना जाएगा. इसके अतिरिक्त भी कई और बिन्दुओं को शामिल ​किया गया है.

यह भी पढ़ें. राष्ट्रीय बाल आयोग की गहलोत सरकार को चिट्ठी, कहा- राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2021 पर करें पुनर्विचार

कमेटी में ये होंगे शामिल

चिकित्सा सचिव ने बताया कि कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र (Covid death certificate) जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कमेटी का अध्यक्ष जिला कलक्टर होगा. जबकि मुख्य सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगा. इसका सदस्य जिला चिकित्सालय में पदा​स्थापित वरिष्ठ फिजिशियन या मेडिसन आफ मेडिकल कॉलेज का विभागाध्यक्ष होगा. गालरिया ने बताया कि मृतक के परिजन निर्धारित प्रपत्र में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवेदन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें. Explainer : बाल विवाह Yes या No, क्या है राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021..क्यों उठी आपत्तियां, सरकार का क्या है पक्ष

​इस आवेदन को सीएमएचओ या ब्लॉक सीएमएचओ के अतिरिक्त प्रशासन गांवों के संग अभियान में मौजूद चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि यहां मिलने वाले आवेदनों को सीएमएचओ को भिजवाने की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी की रहेगी. उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी की ओर से इन सभी आवेदनों की जांच की जाएगी. इसके बाद ही कोविड-19 मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इन प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है.

अपील भी करने की व्यवस्था

चिकित्सा सचिव ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदनकर्ता राज्य स्तरीय कमेटी या अपीलीय बोर्ड को अपील कर सकता है. इस बोर्ड के अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉ रमन शर्मा है, जबकि सदस्य राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा हैं. इसके संयोजक आईडीएसपी के राज्य नोडल अधिकारी डॉ प्रवीण असवाल और सदस्य आरयूएचएस के अधीक्षक डॉ अजीत सिंह हैं.

जयपुर. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भी शिकायत का निस्तारण तुरंत हो सके. इसके लिए एक अपीलीय बोर्ड का भी गठन करने के लिए भी ​कहा है, जो कि राज्य स्तरीय होगा.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई है. इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. उन्होंने बताया ​कि आरपीटपीसीआर या प्रमाणित टेस्ट में पॉजिटिव होना जरुरी है. उन्होंने कहा कि यदि संक्रमित आत्म​हत्या कर लेता है या फिर दुर्घटना में मौत होती है तो उसे कोरोना मृत्यु नहीं माना जाता है. गालरिया ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव की मौत अस्पताल के अतिरिक्त यदि घर में भी होती है. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है तो उसे भी कोविड-19 मृत्यु माना जाएगा. इसके अतिरिक्त भी कई और बिन्दुओं को शामिल ​किया गया है.

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कमेटी में ये होंगे शामिल

चिकित्सा सचिव ने बताया कि कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र (Covid death certificate) जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कमेटी का अध्यक्ष जिला कलक्टर होगा. जबकि मुख्य सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगा. इसका सदस्य जिला चिकित्सालय में पदा​स्थापित वरिष्ठ फिजिशियन या मेडिसन आफ मेडिकल कॉलेज का विभागाध्यक्ष होगा. गालरिया ने बताया कि मृतक के परिजन निर्धारित प्रपत्र में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवेदन कर सकते हैं.

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​इस आवेदन को सीएमएचओ या ब्लॉक सीएमएचओ के अतिरिक्त प्रशासन गांवों के संग अभियान में मौजूद चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि यहां मिलने वाले आवेदनों को सीएमएचओ को भिजवाने की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी की रहेगी. उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी की ओर से इन सभी आवेदनों की जांच की जाएगी. इसके बाद ही कोविड-19 मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इन प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है.

अपील भी करने की व्यवस्था

चिकित्सा सचिव ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदनकर्ता राज्य स्तरीय कमेटी या अपीलीय बोर्ड को अपील कर सकता है. इस बोर्ड के अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉ रमन शर्मा है, जबकि सदस्य राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा हैं. इसके संयोजक आईडीएसपी के राज्य नोडल अधिकारी डॉ प्रवीण असवाल और सदस्य आरयूएचएस के अधीक्षक डॉ अजीत सिंह हैं.

Last Updated : Sep 25, 2021, 10:36 PM IST
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