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फिर निकला फोन टैपिंग का जिन्नः दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्य सचेतक महेश जोशी को भेजा नोटिस, 24 जून को किया तलब - महेश जोशी को नोटिस

राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन्न बाहर निकल रहा है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा पर दर्ज FIR के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस भेजा है. महेश जोशी को बयान दर्ज करवाने के लिए 24 जून को 11 बजे दिल्ली बुलाया गया है.

phone tapping case of rajasthan, राजस्थान का फोन टैपिंग मामला
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्य सचेतक महेश जोशी को किया तलब
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Published : Jun 22, 2021, 10:29 PM IST

Updated : Jun 23, 2021, 6:43 AM IST

जयपुर. राजस्थान में फोन टैपिंग का जिन्न मंगलवार को एक बार फिर बाहर निकला है. फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के रोहिणी पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी. जिस पर FIR दर्ज करने के बाद उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच को आगे की जांच के लिए दे दिया गया था.

पढ़ेंः 15 कांग्रेसी प्रत्याशियों ने सोनिया गांधी को पत्र लिख मांगा मिलने का समय, कहा- निर्दलीय और बसपा विधायकों के आगे झुक गई पार्टी

अब इस मामले में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से नोटिस जारी कर 24 जून को 11 बजे दिल्ली तलब किया गया है. हालांकि महेश जोशी का नाम FIR में नहीं था, लेकिन इसी फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर महेश जोशी ने एफआईआर जयपुर में दर्ज करवाई थी, ऐसे में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए महेश जोशी को बुलाया है.

phone tapping case of rajasthan, राजस्थान का फोन टैपिंग मामला
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भेजा नोटिस

पढ़ें -फोन टैपिंग विवाद: वेद सोलंकी के आरोपों को खाचरियावास ने बताया BJP-RSS का षडयंत्र, कहा- न फोन टैपिंग पहले हुई और न अब हो रही

महेश जोशी को आईपीसी के सेक्शन 174 और सेक्शन 175 के तहत अपने बयान दर्ज करवाने के लिए 24 जून को दिल्ली क्राइम ब्रांच प्रशांत विहार में बुलाया गया है. महेश जोशी अभी भरतपुर प्रवास पर हैं, जिन्हें नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है.

पढ़ें- फिर निकला फोन टैपिंग का जिन्न : केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह का आरोप...फोन टैपिंग को कांग्रेस ने बनाया राजनीतिक हथियार

बता दें कि राजस्थान में साल 2020 में राजनीतिक उठापटक के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत, विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा के कथित ऑडियो वायरल हुए थे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने मीडिया को भी उपलब्ध करवाए थे. इस मामले में इन्हीं ऑडियो को आधार मानते हुए महेश जोशी ने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया था.

यह है पूरा मामला...

पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बगावत के समय राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवाद के बाद 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की थी. एफआईआर में केंद्रीय मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया. शेखावत ने FIR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया था. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए महेश जोशी को भी शामिल कर लिया है.

पढ़ेंः मुख्यमंत्री का होम क्वॉरेंटाइन केवल राजनीतिक तूफान को रोकने और पायलट को मक्खी की तरह निकालने के लिए है: गुलाबचंद कटारिया

महेश जोशी ने भी दर्ज करवाई थी FIR

मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद लीक किए गए फोन कॉल्स के आधार पर SOG और ACB में FIR दर्ज करवाई थी. इसे लेकर महेश जोशी ने एसीबी और एसओजी में अपने बयान भी दर्ज करवाए थे, जिसमें उन्होंने यह कहा कि ऑडियो क्लिप में विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज है. उस आवाज को वह बेहद अच्छे से पहचानते हैं.

OSD को मिल चुकी है राहत

क्राइम ब्रांच में दर्ज FIR को लेकर लोकेश शर्मा पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे. कोर्ट ने 6 अगस्त तक अगली सुनवाई का समय दिया और क्राइम ब्रांच को तब तक के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा था.

जयपुर. राजस्थान में फोन टैपिंग का जिन्न मंगलवार को एक बार फिर बाहर निकला है. फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के रोहिणी पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी. जिस पर FIR दर्ज करने के बाद उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच को आगे की जांच के लिए दे दिया गया था.

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अब इस मामले में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से नोटिस जारी कर 24 जून को 11 बजे दिल्ली तलब किया गया है. हालांकि महेश जोशी का नाम FIR में नहीं था, लेकिन इसी फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर महेश जोशी ने एफआईआर जयपुर में दर्ज करवाई थी, ऐसे में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए महेश जोशी को बुलाया है.

phone tapping case of rajasthan, राजस्थान का फोन टैपिंग मामला
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भेजा नोटिस

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महेश जोशी को आईपीसी के सेक्शन 174 और सेक्शन 175 के तहत अपने बयान दर्ज करवाने के लिए 24 जून को दिल्ली क्राइम ब्रांच प्रशांत विहार में बुलाया गया है. महेश जोशी अभी भरतपुर प्रवास पर हैं, जिन्हें नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है.

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बता दें कि राजस्थान में साल 2020 में राजनीतिक उठापटक के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत, विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा के कथित ऑडियो वायरल हुए थे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने मीडिया को भी उपलब्ध करवाए थे. इस मामले में इन्हीं ऑडियो को आधार मानते हुए महेश जोशी ने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया था.

यह है पूरा मामला...

पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बगावत के समय राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवाद के बाद 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की थी. एफआईआर में केंद्रीय मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया. शेखावत ने FIR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया था. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए महेश जोशी को भी शामिल कर लिया है.

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महेश जोशी ने भी दर्ज करवाई थी FIR

मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद लीक किए गए फोन कॉल्स के आधार पर SOG और ACB में FIR दर्ज करवाई थी. इसे लेकर महेश जोशी ने एसीबी और एसओजी में अपने बयान भी दर्ज करवाए थे, जिसमें उन्होंने यह कहा कि ऑडियो क्लिप में विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज है. उस आवाज को वह बेहद अच्छे से पहचानते हैं.

OSD को मिल चुकी है राहत

क्राइम ब्रांच में दर्ज FIR को लेकर लोकेश शर्मा पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे. कोर्ट ने 6 अगस्त तक अगली सुनवाई का समय दिया और क्राइम ब्रांच को तब तक के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा था.

Last Updated : Jun 23, 2021, 6:43 AM IST
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