जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के मामले में इस बिन्दु पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कि हरियाणा की कोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं.?
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश प्रियंका मोदी व अन्य की याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि हरियाणा की गुरुग्राम कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती.
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आरोपी 38 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं. जब इन्हें वहां की अदालत में राहत नहीं मिली तो राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश कर दी. जिस पर अदालत ने इस बिन्दु पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.