जयपुर. शहर की एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने तलाकशुदा महिला का लंबे समय तक देह शोषण करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसकी सहमति से कई बार शारीरिक शोषण जैसा गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
जमानत अर्जी में कहा गया कि पीड़िता पिछले तीन साल से अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रह रही थी. वो लंबे समय से तलाकशुदा का जीवन जी रही है. इसके अलावा अब वो कानून का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर आरोपी को फंसा रही है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए.
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जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि पीड़िता ने पिछले 2 फरवरी को श्यामनगर थाना पुलिस में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अक्टूबर 2018 से जनवरी 2021 तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.