जयपुर. हाईकोर्ट ने आईपीएल टूर्नामेंट आयोजन के लिए पुलिस और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बदले बकाया चल रही राशि की वसूली नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश स्व:प्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर दिया.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान बीसीसीआई के वकील ने कहा कि इस मामले से बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है और यह मामला आरसीए और राज्य सरकार के बीच का है. लेकिन अदालत उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि आईपीएल कमिश्नर की नियुक्ति तो बीसीसीआई ही करती है. आरसीए और राज्य सरकार को इस पर जवाब देना ही चाहिए.
कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव को बुलाकर कहा कि सरकार क्यों आईपीएल को बचा रही है. आईपीएल एक निजी संस्था है और यदि सरकार को इससे पैसा मिलता है तो वसूली क्यों नहीं की जा रही. अदालत ने राघव को सरकार की ओर से जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.