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सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज, 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे निगम चुनाव - राजस्थान में निगम चुनाव

प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव अब 31 अक्टूबर तक ही होंगे. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस अवधि को बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पक्ष को सुनने के बाद दिए.

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31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे निगम चुनाव
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Published : Sep 29, 2020, 12:11 PM IST

Updated : Sep 29, 2020, 12:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को कहा कि बिहार में बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं. वहीं, प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो फिर 6 नगर निगमों में चुनाव कराने में क्या परेशानी हो सकती है.

दरअसल, राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. वहीं, गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने गत 22 जुलाई को सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए चुनाव कराने की अवधि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया था. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है. रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: शर्मसार: अजमेर में प्रोफेसर ने फेल करने की धमकी देकर छात्रा से की छेड़छाड़

ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराए जाने संभव नहीं हैं. इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाए. वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, फिर भी यदि अदालत चाहे तो इस अवधि को 15 नवंबर तक बढ़ाया जा सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को कहा कि बिहार में बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं. वहीं, प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो फिर 6 नगर निगमों में चुनाव कराने में क्या परेशानी हो सकती है.

दरअसल, राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. वहीं, गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने गत 22 जुलाई को सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए चुनाव कराने की अवधि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया था. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है. रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं.

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ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराए जाने संभव नहीं हैं. इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाए. वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, फिर भी यदि अदालत चाहे तो इस अवधि को 15 नवंबर तक बढ़ाया जा सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Sep 29, 2020, 12:27 PM IST
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