ETV Bharat / city

अदालती आदेश के बावजूद भी वेतन लाभ नहीं देने पर अवमानना नोटिस जारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी वेतन लाभ नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

Rajasthan High Court Order,  Rajasthan High Court News
राजस्थान हाईकोर्ट
author img

By

Published : Oct 2, 2020, 8:12 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी को चयनित वेतनमान और सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं देने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव और करौली जिला परिषद के सीईओ सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश ओम प्रकाश शर्मा की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि हाईकोर्ट ने अगस्त 2019 में याचिकाकर्ता की सेवा गणना करते हुए उसे 1 महीने में चयनित वेतनमान और सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्देश दिया था. इस दौरान याचिकाकर्ता सेवा से रिटायर्ड भी हो गया, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ.

पढ़ें- हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश पर अभिभावकों में खुशी की लहर, कहा- स्कूल संचालक फीस के लिए बना रहे थे दबाव

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को परिलाभ देने के संबंध में अफसरों ने 1 साल पत्र व्यवहार में ही निकाल दिया, लेकिन आदेश की पालना नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश पर अभिभावकों में खुशी की लहर

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से फीस देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है. हाईकोर्ट खंड पीठ की ओर से एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के बाद अभिभावकों को एक राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को एकल पीठ के 70 फीसदी ट्यूशन फीस के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी. इससे हजारों अभिभावकों को राहत मिली है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी को चयनित वेतनमान और सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं देने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव और करौली जिला परिषद के सीईओ सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश ओम प्रकाश शर्मा की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि हाईकोर्ट ने अगस्त 2019 में याचिकाकर्ता की सेवा गणना करते हुए उसे 1 महीने में चयनित वेतनमान और सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्देश दिया था. इस दौरान याचिकाकर्ता सेवा से रिटायर्ड भी हो गया, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ.

पढ़ें- हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश पर अभिभावकों में खुशी की लहर, कहा- स्कूल संचालक फीस के लिए बना रहे थे दबाव

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को परिलाभ देने के संबंध में अफसरों ने 1 साल पत्र व्यवहार में ही निकाल दिया, लेकिन आदेश की पालना नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश पर अभिभावकों में खुशी की लहर

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से फीस देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है. हाईकोर्ट खंड पीठ की ओर से एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के बाद अभिभावकों को एक राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को एकल पीठ के 70 फीसदी ट्यूशन फीस के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी. इससे हजारों अभिभावकों को राहत मिली है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.