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सांसद दीया कुमारी सहित 32 को अवमानना नोटिस

अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायालय क्रम-2 ने अदालती आदेश के बावजूद मंदिर के पुजारी को पूजा-पाठ से रोकने पर पूर्व राजपरिवार की सदस्य और सांसद दिया कुमारी सहित कुल 32 लोगों को अवमानना नोटिस जारी कर 28 अप्रैल को जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा की अवमानना अर्जी पर दिए.

सांसद दीया कुमारी, MP Dia Kumari
सांसद दीया कुमारी
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Published : Apr 5, 2021, 9:52 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायालय क्रम-2 ने अदालती आदेश के बावजूद मंदिर के पुजारी को पूजा-पाठ से रोकने पर पूर्व राजपरिवार की सदस्य और सांसद दिया कुमारी सहित कुल 32 लोगों को अवमानना नोटिस जारी कर 28 अप्रैल को जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा की अवमानना अर्जी पर दिए.

अर्जी में कहा गया की उसके पूर्वज जमवारामगढ़ स्थित जमवा माता मंदिर की सेवा पूजा करते थे. मामले में जागीर कमिश्नर ने उत्तराधिकारियों का ओसरा तय किया था. सेवा पूजा में विवाद होने पर भगवती प्रसाद ने कोर्ट में दावा दायर कर हिस्सेदारी के अनुसार मंदिर की सेवा पूजा में बाधा नहीं डालने की गुहार की थी, इस पर कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2017 को ओसरे के अनुसार पूजा करने के आदेश देते हुए स्थगन दिया था.

यह भी पढ़ेंः स्कूल जा रही शिक्षिका को डंपर ने कुचला, CCTV फुटेज देख सिहर जाएंगे

अवमानना अर्जी में कहा गया की उसके ओसरे की अवधि गत 6 मार्च से शुरू हुई थी, जिसके चलते वह मंदिर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया, जब उसने अदालती आदेश दिखाया तो लोगों ने आदेश फाड़ दिया और दीया कुमारी के आदेश का हवाला देकर मंदिर में प्रवेश नहीं करने की हिदायद दी. घटना को लेकर गत 10 मार्च को जमवारामगढ़ थाने में मामला भी दर्ज कराया गया. अर्जी में कहा गया कि इससे पूर्व भी उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दीया कुमारी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायालय क्रम-2 ने अदालती आदेश के बावजूद मंदिर के पुजारी को पूजा-पाठ से रोकने पर पूर्व राजपरिवार की सदस्य और सांसद दिया कुमारी सहित कुल 32 लोगों को अवमानना नोटिस जारी कर 28 अप्रैल को जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा की अवमानना अर्जी पर दिए.

अर्जी में कहा गया की उसके पूर्वज जमवारामगढ़ स्थित जमवा माता मंदिर की सेवा पूजा करते थे. मामले में जागीर कमिश्नर ने उत्तराधिकारियों का ओसरा तय किया था. सेवा पूजा में विवाद होने पर भगवती प्रसाद ने कोर्ट में दावा दायर कर हिस्सेदारी के अनुसार मंदिर की सेवा पूजा में बाधा नहीं डालने की गुहार की थी, इस पर कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2017 को ओसरे के अनुसार पूजा करने के आदेश देते हुए स्थगन दिया था.

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अवमानना अर्जी में कहा गया की उसके ओसरे की अवधि गत 6 मार्च से शुरू हुई थी, जिसके चलते वह मंदिर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया, जब उसने अदालती आदेश दिखाया तो लोगों ने आदेश फाड़ दिया और दीया कुमारी के आदेश का हवाला देकर मंदिर में प्रवेश नहीं करने की हिदायद दी. घटना को लेकर गत 10 मार्च को जमवारामगढ़ थाने में मामला भी दर्ज कराया गया. अर्जी में कहा गया कि इससे पूर्व भी उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दीया कुमारी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

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