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कॉन्स्टेबल भर्ती-2019ः गृह सचिव पेश होकर आयु सीमा में छूट का आदेश स्पष्ट करें

राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर जारी आदेश को स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज , Constable Recruitment 2019
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jan 27, 2020, 8:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर जारी आदेश को स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा की याचिका पर दिए.

कॉन्स्टेबल भर्ती-2019

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निकाली गई भर्ती में 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच जन्म लिए उम्मीदवारों को पात्र माना गया. राज्य सरकार भर्ती में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 से कर रही है. ऐसे में पूर्व में भर्ती नहीं निकलने के कारण याचिकाकर्ता को एक साल की छूट दी जाए.

पढ़ें- दारा एनकाउंटर केस: राजेन्द्र राठौड़ को बड़ी राहत, FIR दर्ज करने का आदेश रद्द

वहीं, राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर कहा गया कि गत 17 जनवरी को आदेश जारी कर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है और आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2021 से की जा रही है. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से विरोध दर्ज कर कहा गया कि इस तरह से तो राज्य सरकार ने ऊपरी आयु सीमा के बजाए निचली आयु सीमा में छूट दे दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 17 जनवरी का आदेश स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर जारी आदेश को स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा की याचिका पर दिए.

कॉन्स्टेबल भर्ती-2019

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निकाली गई भर्ती में 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच जन्म लिए उम्मीदवारों को पात्र माना गया. राज्य सरकार भर्ती में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 से कर रही है. ऐसे में पूर्व में भर्ती नहीं निकलने के कारण याचिकाकर्ता को एक साल की छूट दी जाए.

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वहीं, राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर कहा गया कि गत 17 जनवरी को आदेश जारी कर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है और आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2021 से की जा रही है. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से विरोध दर्ज कर कहा गया कि इस तरह से तो राज्य सरकार ने ऊपरी आयु सीमा के बजाए निचली आयु सीमा में छूट दे दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 17 जनवरी का आदेश स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं.

Intro:बाईट - याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्सटेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयू सीमा में छूट को लेकर जारी आदेश को स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को 28 जनवरी को दोपहर दो बजे पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निकाली गई भर्ती में 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच जन्में उम्मीदवारों को पात्र माना गया। राज्य सरकार भर्ती में आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2020 से कर रही है। ऐसे में पूर्व में भर्ती नहीं निकलने के कारण याचिकाकर्ता को एक साल की छूट दी जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर कहा गया कि गत 17 जनवरी को आदेश जारी कर ऊपरी आयू सीमा में छूट दी गई है और आयू सीमा की गणना एक जनवरी 2021 से की जा रही है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से विरोध दर्ज कर कहा गया कि इस तरह से तो राज्य सरकार ने ऊपरी आयू सीमा के बजाए निचली आयू सीमा में छूट दे दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 17 जनवरी का आदेश स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं।Conclusion:
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