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कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांगी माफी

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Published : Nov 5, 2020, 8:35 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मामले में 22 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है. वहीं मामले में विधायक रफीक खान ने अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए बिना शर्त माफी मांगी है.

Rafiq Khan apologized to High Court, Rajasthan High Court
कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांगी माफी

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मामले में 22 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है. वहीं मामले में विधायक रफीक खान ने अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए बिना शर्त माफी मांगी है.

रफीक खान की ओर से जवाब में कहा गया कि नगर निगम की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 25 साल पुराना निर्माण हटाने की सूचना पर वह मौके पर गए थे. शोर-शराबे में उन्हें वहां पर कुछ सुनाई नहीं दिया और उन्हें अदालती आदेश की भी जानकारी नहीं थी. जवाब में कहा गया कि उनका मकसद अदालती आदेश की अवमानना का नहीं था. इसलिए वे अदालत से बिना शर्त माफी भी मांगते हैं.

पढ़ें- गुर्जर आरक्षण आंदोलन : मेनिफेस्टो ही बना गहलोत सरकार के गले की फांस...

गौरतलब है कि शहर को वर्ल्ड क्लास बनाने के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शहर से अतिक्रमण हटाने और अवैध डेयरियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. अदालत ने कार्रवाई के दौरान बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कोर्ट में अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट भी दी थी. इस पर दो अलग-अलग घटनाओं को लेकर विधायक कालीचरण सराफ और रफीक खान के खिलाफ अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मामले में 22 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है. वहीं मामले में विधायक रफीक खान ने अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए बिना शर्त माफी मांगी है.

रफीक खान की ओर से जवाब में कहा गया कि नगर निगम की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 25 साल पुराना निर्माण हटाने की सूचना पर वह मौके पर गए थे. शोर-शराबे में उन्हें वहां पर कुछ सुनाई नहीं दिया और उन्हें अदालती आदेश की भी जानकारी नहीं थी. जवाब में कहा गया कि उनका मकसद अदालती आदेश की अवमानना का नहीं था. इसलिए वे अदालत से बिना शर्त माफी भी मांगते हैं.

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गौरतलब है कि शहर को वर्ल्ड क्लास बनाने के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शहर से अतिक्रमण हटाने और अवैध डेयरियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. अदालत ने कार्रवाई के दौरान बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कोर्ट में अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट भी दी थी. इस पर दो अलग-अलग घटनाओं को लेकर विधायक कालीचरण सराफ और रफीक खान के खिलाफ अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश किया था.

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