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हाईकोर्ट फैसला : आगामी सत्र से पहले कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के आदेश - Government School Computer Teachers High Court Decision

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह आगामी सत्र से पहले प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करे. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि भर्ती के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है.

Computer teacher recruitment orders before the upcoming session,  Rajasthan High Court verdict,  Government School Computer Teachers High Court Decision
आगामी सत्र से पहले कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के आदेश
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Published : Mar 18, 2021, 8:58 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह आगामी सत्र से पहले प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करे. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि भर्ती के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है.

आगामी सत्र से पहले कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के आदेश

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की अवमानना याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती नियम ड्राफ्ट रूप में रहे या अंतिम रूप में, अगले सत्र से पहले कम्प्यूटर शिक्षक पद पर नियुक्तियां होनी चाहिए.

पढ़ें- प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद...व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 30 लाख लूटे

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कम्प्यूटर शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने और भर्ती नियम बनाने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद अब तक न तो नियम बनाए गए हैं और ना ही अलग कैडर बनाया गया है.

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्ति करने के लिए नियमों का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है. इस पर अदालत ने अगले सत्र से पहले शिक्षक नियुक्ति के आदेश दिए हैं. याचिका में कहा गया कि प्रदेश की करीब पन्द्रह हजार स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जाा रही है, लेकिन आज तक एक भी पद पर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह आगामी सत्र से पहले प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करे. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि भर्ती के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है.

आगामी सत्र से पहले कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के आदेश

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की अवमानना याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती नियम ड्राफ्ट रूप में रहे या अंतिम रूप में, अगले सत्र से पहले कम्प्यूटर शिक्षक पद पर नियुक्तियां होनी चाहिए.

पढ़ें- प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद...व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 30 लाख लूटे

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कम्प्यूटर शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने और भर्ती नियम बनाने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद अब तक न तो नियम बनाए गए हैं और ना ही अलग कैडर बनाया गया है.

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्ति करने के लिए नियमों का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है. इस पर अदालत ने अगले सत्र से पहले शिक्षक नियुक्ति के आदेश दिए हैं. याचिका में कहा गया कि प्रदेश की करीब पन्द्रह हजार स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जाा रही है, लेकिन आज तक एक भी पद पर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है.

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