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कलेक्टर के सख्त निर्देश, कोविड प्रोटोकाॅल की पालना नहीं करने और कोविड-संक्रमण मिलने पर बंद करा दिया जाएगा कोचिंग सेंटर

प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है. वहीं, मंगलवार को जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कोचिंग सेन्टर संचालकों को सम्बोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की कोविड से सुरक्षा और शहर में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति के प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि कोचिंग सेंटर्स में आने वाले सभी विद्यार्थी मास्क पहनें, उनके बैठने की व्यवस्था दूर-दूर की जाए.

Latest hindi news of jaipur, कोविड प्रोटोकाॅल की पालना
कोरोना की नियमों की पालना नहीं होने पर बंद कर दिए जाएंगे कोचिंग सेंटर्स
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Published : Mar 23, 2021, 10:06 PM IST

जयपुर. सभी कोचिंग सेंटर्स संचालक कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश और निकास पर उनकी ओर से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, सहित सभी कोविड प्रोटोकॉल और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की शत प्रतिशत पालना कराएं. ऐसा नहीं होने पर कोचिंग सेंटर बंद करा दिए जाएंगे. यह निर्देश जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार को दिए.

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोचिंग सेन्टर संचालकों को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की कोविड से सुरक्षा और शहर में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति के प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि कोचिंग सेंटर्स में आने वाले सभी विद्यार्थी मास्क पहनें, उनके बैठने की व्यवस्था दूर-दूर की जाए.

नेहरा ने बताया कि समय-समय पर जिला प्रशासन की ओर से इसकी जांच की जाएगी और इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं होने और किसी संस्थान में कोविड-संक्रमण की स्थिति मिलने पर उसे बंद कराने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. कोचिंग सेंटर्स के बाहर 200 मीटर तक ध्यान रखा जाए कि वे थड़ी-ठेलों पर बिना मास्क पहने समूह बनाकर इकट्ठा नहीं हों.

उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में कमरों की बैठक क्षमता से 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही बुलाए जाने चाहिए. अन्य के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल या शिक्षण सामग्री से शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है जिससे विद्यार्थी का पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हो. हर बैच के प्रारम्भ होने से पहले कक्षा को सैनिटाइज किया जाए. रजिस्ट्रेशन काउण्टर भी पर्याप्त संख्या में लगाए जाए जिससे वहां भीड़ न लगे. इसी तरह यदि किसी विद्यार्थी को बुखार या ऐसे ही अन्य लक्षण हैं तो उसे कोचिंग सेंटर न बुलाएं. कैरियर के लिए उसकी पढ़ाई की कमी को बाद में एक्स्ट्रा क्लास, स्टडी मैटेरियल से पूरा करें ताकि उसे एक मानसिक संबल मिल सके.

नेहरा ने कि कहा कि गोपालपुरा मोड़ रोड पर अनेक कोचिंग सेंटर्स के बाहर विद्यार्थी बिना मास्क और समूह में नजर आते हैं जो ठीक नहीं है, अगर दो-तीन दिन में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे. पुलिस, नगर निगम कर्मी, इंसीडेंट कमाण्डर्स और अन्य अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है.

पढ़ें- सड़क हादसा: प्राइवेट बस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 1 मासूम की हालत गंभीर

उन्होंने निर्देश दिए कि कोचिंग सेंटर्स की ओर से आयोजित की जाने वाली सेमिनार्स में कोविड प्रोटोकॉल की पालना का ध्यान विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि इसमें दूर-दूर से विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए आते हैं. अगर कोविड प्रोटोकॉल की पालना या एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कोचिंग संचालक की होगी.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण शंकरलाल सैनी ने भी सभी कोचिंग संचालकों को गाइड लाइन की जानकारी दी. बैठक में कोचिंग सेंटर संचालकों ने जिला कलक्टर नेहरा की बात का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया. बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ अशोक कुमार, उत्तर बीरबल सिंह, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्काउट्स एण्ड गाइड संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

जयपुर. सभी कोचिंग सेंटर्स संचालक कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश और निकास पर उनकी ओर से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, सहित सभी कोविड प्रोटोकॉल और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की शत प्रतिशत पालना कराएं. ऐसा नहीं होने पर कोचिंग सेंटर बंद करा दिए जाएंगे. यह निर्देश जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार को दिए.

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोचिंग सेन्टर संचालकों को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की कोविड से सुरक्षा और शहर में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति के प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि कोचिंग सेंटर्स में आने वाले सभी विद्यार्थी मास्क पहनें, उनके बैठने की व्यवस्था दूर-दूर की जाए.

नेहरा ने बताया कि समय-समय पर जिला प्रशासन की ओर से इसकी जांच की जाएगी और इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं होने और किसी संस्थान में कोविड-संक्रमण की स्थिति मिलने पर उसे बंद कराने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. कोचिंग सेंटर्स के बाहर 200 मीटर तक ध्यान रखा जाए कि वे थड़ी-ठेलों पर बिना मास्क पहने समूह बनाकर इकट्ठा नहीं हों.

उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में कमरों की बैठक क्षमता से 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही बुलाए जाने चाहिए. अन्य के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल या शिक्षण सामग्री से शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है जिससे विद्यार्थी का पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हो. हर बैच के प्रारम्भ होने से पहले कक्षा को सैनिटाइज किया जाए. रजिस्ट्रेशन काउण्टर भी पर्याप्त संख्या में लगाए जाए जिससे वहां भीड़ न लगे. इसी तरह यदि किसी विद्यार्थी को बुखार या ऐसे ही अन्य लक्षण हैं तो उसे कोचिंग सेंटर न बुलाएं. कैरियर के लिए उसकी पढ़ाई की कमी को बाद में एक्स्ट्रा क्लास, स्टडी मैटेरियल से पूरा करें ताकि उसे एक मानसिक संबल मिल सके.

नेहरा ने कि कहा कि गोपालपुरा मोड़ रोड पर अनेक कोचिंग सेंटर्स के बाहर विद्यार्थी बिना मास्क और समूह में नजर आते हैं जो ठीक नहीं है, अगर दो-तीन दिन में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे. पुलिस, नगर निगम कर्मी, इंसीडेंट कमाण्डर्स और अन्य अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है.

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उन्होंने निर्देश दिए कि कोचिंग सेंटर्स की ओर से आयोजित की जाने वाली सेमिनार्स में कोविड प्रोटोकॉल की पालना का ध्यान विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि इसमें दूर-दूर से विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए आते हैं. अगर कोविड प्रोटोकॉल की पालना या एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कोचिंग संचालक की होगी.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण शंकरलाल सैनी ने भी सभी कोचिंग संचालकों को गाइड लाइन की जानकारी दी. बैठक में कोचिंग सेंटर संचालकों ने जिला कलक्टर नेहरा की बात का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया. बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ अशोक कुमार, उत्तर बीरबल सिंह, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्काउट्स एण्ड गाइड संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

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