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सनी देओल के खिलाफ जयपुर की अदालत में तय हुए आरोप...रोक दी थी ट्रेन

साल 1997 में फिल्म बजरंग की शूटिंग से जुड़े एक मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सनी देओल, करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ आरोप तय किए हैं. मामले में सुनवाई 24 सितंबर को तय की गई है.

सनी देओल, कमिश्मा और टीनू वर्मा पर आरोप तय
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Published : Sep 17, 2019, 8:51 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे, जयपुर ने वर्ष 1997 में फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म अभिनेता अजय सिंह उर्फ सनी देओल, फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत आरोप तय (सारांश अभियोग) किए गए हैं.

सनी देओल, कमिश्मा और टीनू वर्मा पर आरोप तय
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे, जयपुर में हुई मामले की सुनवाई

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मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सांवरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन संख्या 2413 रोकी गई. करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकने से मौके पर अव्यवस्थाएं फैल गई. वहीं सहायक रेलवे मास्टर ने 11 मार्च 1997 को जीआरपी फुलेरा थाने में सनी देओल, कमिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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मामले में सतीश शाह ने पूर्व में पेश होकर आरोप सुन लिए थे. जबकि तीनों अन्य आरोपियों के वकीलों को मंगलवार को आरोप सुनाए गए. अदालत ने मामले की सुनवाई 24 सितंबर को तय की है.

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे, जयपुर ने वर्ष 1997 में फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म अभिनेता अजय सिंह उर्फ सनी देओल, फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत आरोप तय (सारांश अभियोग) किए गए हैं.

सनी देओल, कमिश्मा और टीनू वर्मा पर आरोप तय
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे, जयपुर में हुई मामले की सुनवाई

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मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सांवरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन संख्या 2413 रोकी गई. करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकने से मौके पर अव्यवस्थाएं फैल गई. वहीं सहायक रेलवे मास्टर ने 11 मार्च 1997 को जीआरपी फुलेरा थाने में सनी देओल, कमिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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मामले में सतीश शाह ने पूर्व में पेश होकर आरोप सुन लिए थे. जबकि तीनों अन्य आरोपियों के वकीलों को मंगलवार को आरोप सुनाए गए. अदालत ने मामले की सुनवाई 24 सितंबर को तय की है.

Intro:जयपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे, जयपुर ने वर्ष 1997 में फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म अभिनेता अजय सिंह उर्फ सन्नी देओल, फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत आरोप तय (सारांश अभियोग) किए गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 24 सितंबर को तय की है।Body:मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सावरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन संख्या 2413 रोकी गई। करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकने से मौके पर अव्यवस्थाएं फैल गई। वहीं सहायक रेलवे मास्टर ने 11 मार्च 1997 को जीआरपी फुलेरा थाने में सन्नी देओल, कमिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में सतीश शाह ने पूर्व में पेश होकर आरोप सुन लिए थे। जबकि तीनों अन्य आरोपियों के वकीलों को मंगलवार को आरोप सुनाए गए।
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