जयपुर. शहर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बीच चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में एटीएस ने पांच आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफूर उर्फ सैफूररहमान, सलमान, शाहबाज और सरवर आजमी के खिलाफ सीएमएम कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है. जबकि कुछ लोगों के खिलाफ जांच लंबित है.
बम धमाकों के मामलों में विशेष न्यायालय से शाहबाद के अलावा अन्य चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई चुकी है. आरोप पत्र में कहा गया कि जिंदा मिले बम में भी दूसरे स्थानों पर हुए बम धमाकों के सामान विस्फोटक मौजूद था. आरोपियों ने वृहद षड्यंत्र के तहत घटना को अंजाम दिया था.
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गौरतलब है कि 13 मई 2008 की शाम चारदिवारी में एक के बाद एक आठ बम धमाके हुए थे. इसमे 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 186 लोग घायल हुए थे. जबकि चांदपुर हनुमान मंदिर के पास एक बम जिंदा बरामद किया गया था. घटना को लेकर पुलिस ने अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. जयपुर बम कांड की विशेष अदालत ने गत 20 दिसंबर को चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाते हुए एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था.