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Night Curfew के चलते इंदिरा रसोई के तहत रात्रि भोजन वितरण के समय में बदलाव... - Corona Epidemic Prevention

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया गया है. ऐसे में आठ जिला मुख्यालयों पर इंदिरा रसोई में रात्रि भोजन वितरण का समय भी बदला गया है. अब शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक यहां भोजन किया जा सकेगा.

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रात्रि भोजन वितरण का समय में बदलाव
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Published : Nov 25, 2020, 1:41 AM IST

जयपुर. कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राजधानी जयपुर सहित कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा जिला मुख्यालय में रात्रि कालीन कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया है. नगरीय क्षेत्रों में बाजार, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान रात 9 बजे तक ही खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है.

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इन निर्देशों की पालना में प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों के माध्यम से आमजन को योजना की गाइडलाइन के अनुसार रात्रि कालीन भोजन का समय भी बदला गया है. अब तक शाम 5 से 8 तक रात्रि भोजन वितरण रहता था. लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त जिला मुख्यालयों पर कर्फ्यू अवधि के दौरान रात्रि भोजन वितरण का समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक किया गया है. हालांकि रसोई संचालक इस समय के बाद भी इन रसोई का संचालन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी/प्रशासन से अनुमति लेकर कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: बड़ी खबर : जयपुर में मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी किए गए इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ये अस्थाई व्यवस्था कर्फ्यू अवधि तक ही मान्य रहेगी. इसके बाद पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाएगा.

जयपुर. कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राजधानी जयपुर सहित कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा जिला मुख्यालय में रात्रि कालीन कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया है. नगरीय क्षेत्रों में बाजार, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान रात 9 बजे तक ही खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है.

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इन निर्देशों की पालना में प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों के माध्यम से आमजन को योजना की गाइडलाइन के अनुसार रात्रि कालीन भोजन का समय भी बदला गया है. अब तक शाम 5 से 8 तक रात्रि भोजन वितरण रहता था. लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त जिला मुख्यालयों पर कर्फ्यू अवधि के दौरान रात्रि भोजन वितरण का समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक किया गया है. हालांकि रसोई संचालक इस समय के बाद भी इन रसोई का संचालन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी/प्रशासन से अनुमति लेकर कर सकेंगे.

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स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी किए गए इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ये अस्थाई व्यवस्था कर्फ्यू अवधि तक ही मान्य रहेगी. इसके बाद पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाएगा.

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