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जयपुर: आबकारी निरीक्षक और गार्ड के खिलाफ चालान पेश

एसीबी मामलों की विशेष अदालत में शनिवार को एसीबी ने शराब की दुकान से वसूली करने वाले आबकारी निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा और गार्ड संदीप कुमार जाट के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है.

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Published : Mar 7, 2020, 8:12 PM IST

Session court, आबकारी निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा
आबकारी निरीक्षक और गार्ड के खिलाफ चालान पेश

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में शनिवार को एसीबी ने शराब की दुकान से वसूली करने वाले आबकारी निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा और गार्ड संदीप कुमार जाट के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है.

पढ़ें- जयपुर : आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत

आरोप पत्र में कहा गया कि झुंझुनूं के मलसीसर निवासी प्रताप जाट ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि आरोपी उसकी शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलाने की एवज में मासिक बंधी मांग रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 28 नवंबर 2018 को आरोपी को सात हजार रुपए की रिश्वत के साथ ट्रेप किया था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में शनिवार को एसीबी ने शराब की दुकान से वसूली करने वाले आबकारी निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा और गार्ड संदीप कुमार जाट के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है.

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आरोप पत्र में कहा गया कि झुंझुनूं के मलसीसर निवासी प्रताप जाट ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि आरोपी उसकी शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलाने की एवज में मासिक बंधी मांग रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 28 नवंबर 2018 को आरोपी को सात हजार रुपए की रिश्वत के साथ ट्रेप किया था.

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