जयपुर: राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित 7 लोगों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ. शिकायतकर्ता कमलेश कुमार शर्मा गोविंदपुरी में रहते हैं. उनका आरोप है कि उनसे 2.25 लाख रुपए की ठगी हुई है.
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पीड़ित ने अपनी शिकायत में इस बात का जिक्र किया है की उन्हें झांसे में लेकर अधिक ब्याज का लालच देकर अलग-अलग योजनाओं में फंसाया गया. एफडी (Fixed Deposit) और आरडी (Recurring Deposit) में निवेश करने के लिए कहा गया. पीड़ित ने एफडीआर और आरडी परिपक्व हो जाने पर सहारा क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी (Sahara Credit Co Operative Society) के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में संपर्क किया. वहां उसे जल्द परिपक्व राशि 2.25 लाख रुपए का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया.
इसके बाद कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम सैनी ने पीड़ित से पासबुक, आधार कार्ड और कैंसिल चेक लिया. उसने यह सब दस्तावेज मैनेजर गोविंद नारायण जयसवाल को सौंप दिया. इस दावे के साथ कि शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा.
कंपनी लगवाते रही चक्कर पे चक्कर
काफी लंबे समय तक पीड़ित को राशि का भुगतान नहीं किया गया. इस बार उसे राशि प्राप्त करने के लिए कंपनी के लालकोठी स्थित जॉन हेड ऑफिस में जाकर बात करने को कहा गया. वहां से फिर पीड़ित को ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय भेजा गया. इस पर जब पीड़ित वापस ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय में पहुंचा तो उसके साथ हुए धोखे का पता चला. यहां उसकी असल एफडीआर (Fixed Deposit Receipt ) और आरडी को कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम सैनी ने अपने पास रख राशि का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया.
नहीं हुई सुनवाई...मांगा गया हिस्सा
इस पर पीड़ित ने सहारा प्रमुख कार्यालय कपूर्थला कॉम्पलेक्स में इसकी शिकायत की. लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई. वहीं कंपनी के ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने राशि भुगतान करने के नाम पर अपना हिस्सा मांगा. यानी भुगतान के एवज में 5 हजार रुपए और साथ ही परिपक्व राशि का 10% हिस्सा.
और पुलिस ने पहले नहीं दिया साथ
पीड़ित जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो वहां भी उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया गया. उसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की दखलंदाजी के बाद ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया. प्रकरण को लेकर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित कंपनी के 7 अधिकारी प्रशांत वर्मा, संजय सिंह, संजय श्रीवास्तव, देवकीनंदन ओझा, गोविंद नारायण जायसवाल और घनश्याम सैनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 420, 406 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है.