जयपुर. राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध जुर्माना राशि वसूलने के लिए उपविधि बनाई गई है. जिसे शुक्रवार को ग्रेटर नगर निगम ने भी लागू किया. जुर्माना राशि को वसूलने के लिए निगम के फील्ड अधिकारी/कर्मचारियों को शक्तियां दी गई है.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जल्द होने वाला है. ऐसे में बेहतर रैंक लाने के लिए ग्रेटर नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 की कठोरता से पालना के लिए आदेश जारी किए हैं. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना राशि वसूलने के लिए उपविधियां तय की गई है.
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- रहवासीय भवनों के निवासियों द्वारा रोड गली में कचरा फैलाने पर ₹100 प्रतिदिन
- दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर ₹1000 प्रतिदिन
- रेस्टोरेंट्स मालिकों द्वारा कचरा डालने पर - ₹2000 प्रतिदिन
- होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर - ₹2000 प्रतिदिन
- औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर - ₹5000 प्रतिदिन
- हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस और अन्य जूस, सब्जी और फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा कचरा डालने पर - ₹100 प्रतिदिन
सार्वजनिक स्थानों में गंदगी करने पर
- थूकने पर ₹200 एक बार
- खुले में नहाने पर ₹300 एक बार
- खुले में पेशाब करने पर ₹200 एक बार
- खुले में शौच करने पर ₹500 एक बार
- गोबर डालने पर ₹5000 एक बार
- कचरे के सेग्रीगेशन, स्टोरेज, डिलीवरी और कलेक्शन करने में उल्लंघन करने पर - ₹200 से ₹5000 तक प्रतिदिन
- निजी मकान दुकान इत्यादि के निर्माण, मलबा, निर्माण सामग्री सरकारी भूमि पर डालने पर - ₹1000 प्रतिदिन
- निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर गंदगी फैलाने पर - ₹1000 प्रतिदिन
- सरकारी भवन, चौराहों और शहर चारदीवारी की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखने पर - ₹2000 प्रतिदिन
- बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कट करने पर - ₹5000 प्रति फिट
- अपने मकानों का गंदे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर - ₹5000 प्रतिदिन
- अपने मकान/भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी नाले में बहाने पर - ₹5000 प्रतिदिन
- दुकानदारों द्वारा निर्धारित कचरे पात्र में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करने के लिए आवश्यक क्षमता नहीं रखने पर - ₹2000 प्रतिदिन
- स्कूटर/साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी और पानी फैला कर गंदगी करने पर - ₹1000 प्रतिदिन
- मीट की दुकानदारों द्वारा अपशिष्ट डाल कर गंदगी बनाने पर - ₹4000 प्रतिदिन
- आम रास्ते में पालतू जानवरों से गंदगी फैलाने पर - ₹5000 प्रतिदिन
- विवाह स्थलों पर बाहर कचरा डालने पर - ₹5000 प्रतिदिन
- आम रास्ते पर टेंट लगाकर नॉनवेज पकाने और उसके अंश सड़कों पर डालने पर - ₹3000 प्रतिदिन
- सार्वजनिक स्थान पर बैठ सब्जियां बेचकर उसके अंश डालकर गंदगी फैलाने पर - ₹100 प्रतिदिन
- हेयर कटिंग सलून द्वारा आम रास्ते पर गंदगी फैलाने पर - ₹500 प्रतिदिन
- खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालने पर - ₹5000 प्रतिदिन
- फुटपाथ और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गंदगी फैलाने पर - ₹1000 प्रतिदिन
- प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना द्वारा गंदगी फैलाने पर - ₹3000 प्रतिदिन
- कंस्ट्रक्शन और डिमोलिश वेस्ट के पृथक से इकट्ठा नहीं करने पर - 500 से ₹5000 प्रति डिफॉल्ट
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4(6) की अनुपालन नहीं करने पर - ₹10000 से ₹20000 प्रति माह
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4(7) के अनुपालन नहीं किए जाने पर - ₹10000 से ₹20000 प्रतिमाह
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4(8) के अनुपालन नहीं किए जाने पर - ₹20000 से ₹50000 प्रतिमाह
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 17 (2) की अनुपालना सैनिटरी नैपकिन और डायपर के निर्माता द्वारा अवहेलना करने पर - ₹50000 प्रतिमाह
- विभिन्न संस्थानों द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेंकने पर - ₹5000 प्रतिदिन
- घरों और दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेंकने पर - ₹1000 प्रतिदिन
- प्लास्टिक कचरा जलाने पर - ₹500 प्रतिदिन
- प्लास्टिक कैरी बैग को उपयोग करते पाए जाने पर - ₹100 प्रतिदिन
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इस संबंध में सभी जोन और मुख्यालय में पदस्थापित उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि उपविधियों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरुद्ध मौके पर निर्धारित जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई के लिए फील्ड में तैनात अधिकारी/कर्मचारी को पाबंद करें. और मौके पर जुर्माना राशि नहीं देने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए. सभी जोन/मुख्यालय में प्रतिदिन कम से कम 10 चालान किया जाना सुनिश्चित करें. वसूले गए जुर्माना राशि चालान की सूचना प्रतिदिन स्वास्थ उपायुक्त कार्यालय में शाम 4:00 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं.