जयपुर. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अब मॉडल (3B और 3C) में प्रावधान किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रभावित भवन निर्माण गतिविधियों, आवास निर्माण को बढ़ावा देने और सभी वर्गों के लिए आवास की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है.
राज्य सरकार द्वारा अल्प, लघु और मध्यम आय वर्ग के मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत प्रावधान तय किए गए हैं, जिसके तहत अल्प आय वर्ग के लिए 30 वर्ग मीटर, लघु आय वर्ग के लिए 60 वर्ग मीटर और मध्यम आय वर्ग के लिए 90 वर्ग मीटर कारपेट एरिया की आवासीय इकाई का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने 90 वर्ग मीटर तक भूतल और एक मंजिल जबकि 90 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर भूतल और दो मंजिला आवासीय भवन बनाने की योजना बनाई है.
पढ़ेंः टिड्डी टेररः अजमेर पहुंचा टिड्डी दल, उपनिदेशक का दावा- कृषि विस्तारक बनाए हुए हैं नजर
इसमें अल्प, लघु और मध्यम आय वर्ग के लिए मकानों के निर्माण के लिए केंद्रीय योजना के तहत सस्ती दरों पर ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा. इस संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित भवन निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है. इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है.
राज्य सरकार ने मॉडल 3B और 3C में मध्यम आय वर्ग के लिए जो प्रावधान तय किए हैं. उससे सभी वर्ग के लोगों के लिए आवास की उपलब्धता में वृद्धि होगी. साथ ही आवास निर्माण को बढ़ावा मिलने से रोजगार भी मिल सकेगा.