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लॉकडाउन में राजस्थान HC का बड़ा फैसला, अब से रोजाना होगी सुनवाई

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Published : Apr 14, 2020, 12:36 AM IST

Updated : Apr 14, 2020, 6:38 AM IST

लॉकडाउन के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने रोज सुनवाई करने का फैसला किया है. सोमवार को हुई बैठक में तय किया गया कि अब कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी.

जयपुर न्यूज, jaipur news
हाइकोर्ट में अब रोज सुनवाई

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में लॉडाउन के चलते सप्ताह में 2 दिन एक घंटा तीस मिनट के लिए हो रही मुकदमों की सुनवाई अब रोजना की जाएगी. वहीं सुनवाई के समय को भी बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया है.

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अंशुमान सक्सेना ने बताया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति की अध्यक्षता में न्यायाधीशों और वकीलों के प्रतिनिधियों की वीसी के जरिए सोमवार को बैठक आयोजित की गई. बैठक में वकीलों की ओर से वर्तमान में चल रही व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव भी पेश किए गए. जिसके बाद निर्णय किया गया कि अदालत अगले 2 सप्ताह पहले की तरह सिर्फ अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई करेगी. इसके लिए वकील ऑनलाइन कॉलिंग के जरिए अपना पक्ष रख सकेंगे.

पढ़ें: Corona Update: राजस्थान में दोपहर 2 बजे तक 47 नए मामले आए सामने, कुल आंकड़ा पहुंचा 847 पर

इसके अलावा अब तक सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हो रही सुनवाई को बढ़ाकर 2 घंटे किया गया है. हाईकोर्ट में अब 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनवाई की जाएगी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई गिरवी रखी दुकानों की नीलामी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति के बदले लिए गए लोन को नहीं चुकाने के मामले में गिरवी रखी दुकानों की नीलामी करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मेंटर होम लोन इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामसहाय जाट और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने निजी फर्म से संपत्ति के बदले साल 2016 में करीब 11 लाख रुपए का ऋण लिया था. याचिकाकर्ता की ओर से करीब दस लाख रुपए चुकाने के बाद भी फर्म ने 23 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी.

पढ़ें- राजस्थान में लागू हो सकता है 'मॉडिफाइड लॉकडाउन', समितियों ने CM को सौंपी रिपोर्ट

वहीं लोन राशि नहीं देने पर संपत्ति की नीलामी का नोटिस भी दे दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने डीआरटी में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि लॉकडाउन के चलते डीआरटी में सुनवाई बंद पड़ी है. ऐसे में उसकी संपत्ति की नीलामी रोकी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाते हुए संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में लॉडाउन के चलते सप्ताह में 2 दिन एक घंटा तीस मिनट के लिए हो रही मुकदमों की सुनवाई अब रोजना की जाएगी. वहीं सुनवाई के समय को भी बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया है.

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अंशुमान सक्सेना ने बताया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति की अध्यक्षता में न्यायाधीशों और वकीलों के प्रतिनिधियों की वीसी के जरिए सोमवार को बैठक आयोजित की गई. बैठक में वकीलों की ओर से वर्तमान में चल रही व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव भी पेश किए गए. जिसके बाद निर्णय किया गया कि अदालत अगले 2 सप्ताह पहले की तरह सिर्फ अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई करेगी. इसके लिए वकील ऑनलाइन कॉलिंग के जरिए अपना पक्ष रख सकेंगे.

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इसके अलावा अब तक सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हो रही सुनवाई को बढ़ाकर 2 घंटे किया गया है. हाईकोर्ट में अब 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनवाई की जाएगी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई गिरवी रखी दुकानों की नीलामी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति के बदले लिए गए लोन को नहीं चुकाने के मामले में गिरवी रखी दुकानों की नीलामी करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मेंटर होम लोन इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामसहाय जाट और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने निजी फर्म से संपत्ति के बदले साल 2016 में करीब 11 लाख रुपए का ऋण लिया था. याचिकाकर्ता की ओर से करीब दस लाख रुपए चुकाने के बाद भी फर्म ने 23 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी.

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वहीं लोन राशि नहीं देने पर संपत्ति की नीलामी का नोटिस भी दे दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने डीआरटी में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि लॉकडाउन के चलते डीआरटी में सुनवाई बंद पड़ी है. ऐसे में उसकी संपत्ति की नीलामी रोकी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाते हुए संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Last Updated : Apr 14, 2020, 6:38 AM IST
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