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Big Action Against Encroachment: विधेयक में संशोधन के बाद आवासन मंडल ने 800 करोड़ की संपत्ति को कराया अतिक्रमण मुक्त - राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम में 1970 खंड 2

आवासन मंडल (Housing Board) ने विधानसभा सत्र (Rajasthan Assembly Session 2020) में राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2020 (Rajasthan Housing Board Amendment Bill 2020) में राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम में 1970 खंड 2 में धारा 51 ख जुड़ने के बाद से अब तक एक लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है.

आवासन मंडल की अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई
Rajasthan Housing Board
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Published : Dec 2, 2021, 7:25 AM IST

जयपुर. बीते साल विधानसभा सत्र (Rajasthan Assembly Session 2020) में राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2020 (Rajasthan Housing Board Amendment Bill 2020) ध्वनि मत से पारित हुआ. इस विधेयक के पारित होने से राजस्थान आवासन मंडल की शक्तियों में इजाफा हुआ. इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवासन मंडल ने अब तक 14 कार्रवाई करते हुए एक लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है. जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 800 करोड़ है.

यह भी पढ़ें- राजस्थान आवासन मंडल ने 371 संपत्तियां बेचकर 1 महीने में कमाए 72 करोड़ रुपये

24 हज़ार वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त

राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक 2020 के पास होने के बाद आवासन मंडल (Housing Board) खुद की जमीन और उस पर बनी हुई संपत्ति से अतिक्रमण हटाने लगा है. हाल ही में आवासन मंडल ने प्रताप नगर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई (Big action Against Encroachment Of Housing Board) करते हुए करीब 24 हज़ार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था. इससे पहले भी आवासन मंडल ने अतिक्रमण के विरुद्ध कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

Big Action Against Encroachment
Rajasthan Housing Board Latest news

यह भी पढ़ें- जानिये हाउसिंग बोर्ड की उन आवासीय योजनाओं के बारे में...जिनका बुधवार को शिलान्यास करेंगे CM गहलोत

आवासन बोर्ड अधिनियम में नहीं थी अतिक्रमण हटाने की शक्तियां

आपको बता दें कि बोर्ड की योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के बाद, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण और आवासों का निर्माण कर आमजन को आवंटित करने में समय लगता है. इस अवधि में कई बार अतिक्रमियों की ओर से संपत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर लिया जाता है. लेकिन इनको हटाने की शक्तियां आवासन बोर्ड अधिनियम में नहीं थी. लेकिन बीते साल राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 खंड 2 में धारा 51 ख जोड़ी गई. जिससे मंडल को ये अधिकार मिल गया है कि वो अपनी संपत्ति से खुद अतिक्रमण हटाने लगा है.

जयपुर. बीते साल विधानसभा सत्र (Rajasthan Assembly Session 2020) में राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2020 (Rajasthan Housing Board Amendment Bill 2020) ध्वनि मत से पारित हुआ. इस विधेयक के पारित होने से राजस्थान आवासन मंडल की शक्तियों में इजाफा हुआ. इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवासन मंडल ने अब तक 14 कार्रवाई करते हुए एक लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है. जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 800 करोड़ है.

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24 हज़ार वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त

राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक 2020 के पास होने के बाद आवासन मंडल (Housing Board) खुद की जमीन और उस पर बनी हुई संपत्ति से अतिक्रमण हटाने लगा है. हाल ही में आवासन मंडल ने प्रताप नगर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई (Big action Against Encroachment Of Housing Board) करते हुए करीब 24 हज़ार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था. इससे पहले भी आवासन मंडल ने अतिक्रमण के विरुद्ध कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

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आवासन बोर्ड अधिनियम में नहीं थी अतिक्रमण हटाने की शक्तियां

आपको बता दें कि बोर्ड की योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के बाद, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण और आवासों का निर्माण कर आमजन को आवंटित करने में समय लगता है. इस अवधि में कई बार अतिक्रमियों की ओर से संपत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर लिया जाता है. लेकिन इनको हटाने की शक्तियां आवासन बोर्ड अधिनियम में नहीं थी. लेकिन बीते साल राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 खंड 2 में धारा 51 ख जोड़ी गई. जिससे मंडल को ये अधिकार मिल गया है कि वो अपनी संपत्ति से खुद अतिक्रमण हटाने लगा है.

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