जोधपुर. भंवरी देवी मामले में आरोपी इंदिरा विश्नोई को मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके बेटे और बेटी की सगाई समारोह में भाग लेने के लिए सात और नौ अगस्त के लिए जमानत दे दी है. जस्टिस पी.के लोरा की अदालत में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस लोढ़ा ने अपने आदेश में दोनों दिन की जमानत के दौरान पुलिस की अभिरक्षा भी मौजूद रहेगी यानी कि इंदिरा विश्नोई अपने बेटे और बेटी की सगाई समारोह में पुलिस की अभिरक्षा में भाग लेगी.
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जबकि दूसरी ओर एसी-एसटी अदालत ने ए.एन.एम भंवरी देवी के पति अमरचंद की जमानत याचिका खारिज कर दी अमरचंद भी भंवरी देवी की हत्या व अपहरण मामले में आरोपी है. गौरतलब है कि भंवरी मामले के आरोपी मलखान विश्नोई लगातार अपनी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने उपचार के लिए जमानत याचिका लगाई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में अनुमति दी. हालांकि मलखान सिंह विश्नोई के अधिवक्ता उपचार के लिए पूर्ण जमानत की वकालत कर रहे हैं यही कारण है कि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल रही है.