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बड़ी खबर : राजस्थान में अधिकारियों और कमर्चारियों के तबादलों पर लगी रोक... - Gehlot Government News

प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग गई है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों को एपीओ कर इच्छुक स्थानों पर तबादला करने के ऊपर सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है.

Transfer banned in Rajasthan,  Gehlot Government News
तबादलों लगी रोक
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Published : Nov 5, 2020, 6:11 PM IST

जयपुर. प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग गई है. सरकार ने 15 सितंबर से हटाई गई रोक पर फिर से रोक लगा दी है. प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किए गए परिपत्र में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हटाए गए तबादलों पर फिर से बैन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. परिपत्र में प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों को एपीओ कर इच्छुक स्थानों पर तबादला करने के ऊपर शक्ति दिखाते हुए आदेश जारी किया है.

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आदेश की कॉपी

गहलोत सरकार ने अधिकारी और कर्मचारी की तबादलों के ऊपर रोक लगा दी है. 31 अक्टूबर को तबादला करने की मियाद समाप्त हो गई थी. राज्य सरकार ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में लगे तबादलों से प्रतिबंध हटाया था. 31 अक्टूबर को तबादला करने की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया है. प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लग गया है.

पढ़ें- Special : पटरियों पर गुर्जर आंदोलनकारी...लेकिन बेपटरी हुई इनकी दुनिया

प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारी-अधिकारी का सिर्फ राज्य हित में तबादला किया जा सकेगा. परिपत्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को मनपसंद की जगह देने के लिए कुछ समय के लिए एपीओ कर बाद में पोस्टिंग देना गंभीर मामला है. इस पर भी सख्ती से नजर रखी जाएगी.

विभाग ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इस आदेश की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं. आदेश राज्य के सभी निगमों, वार्डों, मंडलों और संस्थाओं पर लागू होंगे. बता दें, विभाग के सामने इस बात को लेकर शिकायतें आई थी कि कर्मचारी और अधिकारियों को उनकी मनपसंद की जगह पर देने के लिए एपीओ कर दिया जाता है. बाद में उन्हें उनकी जगह पर लगा दिया जाता है. इस मामले के शिकायत लगातार प्रशासनिक सुधार विभाग के पास पहुंच रही थी.

जयपुर. प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग गई है. सरकार ने 15 सितंबर से हटाई गई रोक पर फिर से रोक लगा दी है. प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किए गए परिपत्र में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हटाए गए तबादलों पर फिर से बैन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. परिपत्र में प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों को एपीओ कर इच्छुक स्थानों पर तबादला करने के ऊपर शक्ति दिखाते हुए आदेश जारी किया है.

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आदेश की कॉपी

गहलोत सरकार ने अधिकारी और कर्मचारी की तबादलों के ऊपर रोक लगा दी है. 31 अक्टूबर को तबादला करने की मियाद समाप्त हो गई थी. राज्य सरकार ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में लगे तबादलों से प्रतिबंध हटाया था. 31 अक्टूबर को तबादला करने की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया है. प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लग गया है.

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प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारी-अधिकारी का सिर्फ राज्य हित में तबादला किया जा सकेगा. परिपत्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को मनपसंद की जगह देने के लिए कुछ समय के लिए एपीओ कर बाद में पोस्टिंग देना गंभीर मामला है. इस पर भी सख्ती से नजर रखी जाएगी.

विभाग ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इस आदेश की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं. आदेश राज्य के सभी निगमों, वार्डों, मंडलों और संस्थाओं पर लागू होंगे. बता दें, विभाग के सामने इस बात को लेकर शिकायतें आई थी कि कर्मचारी और अधिकारियों को उनकी मनपसंद की जगह पर देने के लिए एपीओ कर दिया जाता है. बाद में उन्हें उनकी जगह पर लगा दिया जाता है. इस मामले के शिकायत लगातार प्रशासनिक सुधार विभाग के पास पहुंच रही थी.

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