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राजस्थान में पटाखे बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

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Published : Nov 5, 2020, 1:08 PM IST

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत पटाखे बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके लिए जयपुर पुलिस ने प्रत्येक थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया है.

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राजस्थान में पटाखे बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध

जयपुर. इस बार दीपावली के त्योहार पर पटाखे बेचना और जलाना काफी महंगा साबित हो सकता है. कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत पटाखे बेचने और खरीद कर उन्हें जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस ने प्रत्येक थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया है. इसके साथ ही प्रत्येक थानाधिकारी को यह दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि उसके थाना इलाके में पटाखे बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

राजस्थान में पटाखे बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध

वहीं चोरी-छिपे पटाखे जलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत राजस्थान सरकार द्वारा पटाखे बेचने और खरीद कर उन्हें जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है. यदि कोई व्यक्ति पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है, तो उससे 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.

यह भी पढ़ें- जयपुर में मुस्लिम मेयर की पैरवी को लेकर वकील और बार संघों के अध्यक्ष आमने-सामने

वहीं पटाखे खरीद कर उन्हें चोरी-छिपे जलाने वाले लोगों से 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. एक्ट की सख्ती से पालना कराने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों के डीसीपी को निर्देशित किया गया है. वहीं जयपुर पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष पटाखे बेचने के लिए दिए जाने वाले अस्थाई लाइसेंस इस वर्ष रद्द कर दिए गए हैं. इसके साथ ही जिन व्यापारियों के पास पटाखे बेचने के स्थाई लाइसेंस है, उन्हें भी एपिडेमिक एक्ट के तहत पटाखे नहीं बेचने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

जयपुर. इस बार दीपावली के त्योहार पर पटाखे बेचना और जलाना काफी महंगा साबित हो सकता है. कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत पटाखे बेचने और खरीद कर उन्हें जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस ने प्रत्येक थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया है. इसके साथ ही प्रत्येक थानाधिकारी को यह दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि उसके थाना इलाके में पटाखे बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

राजस्थान में पटाखे बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध

वहीं चोरी-छिपे पटाखे जलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत राजस्थान सरकार द्वारा पटाखे बेचने और खरीद कर उन्हें जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है. यदि कोई व्यक्ति पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है, तो उससे 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.

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वहीं पटाखे खरीद कर उन्हें चोरी-छिपे जलाने वाले लोगों से 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. एक्ट की सख्ती से पालना कराने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों के डीसीपी को निर्देशित किया गया है. वहीं जयपुर पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष पटाखे बेचने के लिए दिए जाने वाले अस्थाई लाइसेंस इस वर्ष रद्द कर दिए गए हैं. इसके साथ ही जिन व्यापारियों के पास पटाखे बेचने के स्थाई लाइसेंस है, उन्हें भी एपिडेमिक एक्ट के तहत पटाखे नहीं बेचने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

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