ETV Bharat / city

राजस्थान में पटाखों की बिक्री को मिली अनुमति, आतिशबाजी से भी हटी रोक

author img

By

Published : Feb 9, 2021, 3:22 PM IST

प्रदेश में महामारी अधिनियम के तहत पटाखों के क्रय और विक्रय पर लगी रोक को हटा दिया गया है. प्रदेश में पटाखा व्यापारी बिना किसी पाबंदी के पटाखे बेच सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना करनी होगी. यदि कोई भी व्यापारी कोरोनागाइड लाइन की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसके साथ ही, लापरवाही बरतने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

ban on sale of firecrackers removed, jaipur police
राजस्थान में पटाखों की बिक्री को मिली अनुमति...

जयपुर. प्रदेश में महामारी अधिनियम के तहत पटाखों के क्रय और विक्रय पर लगी रोक को हटा दिया गया है. प्रदेश में पटाखा व्यापारी बिना किसी पाबंदी के पटाखे बेच सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना करनी होगी. यदि कोई भी व्यापारी कोरोनागाइड लाइन की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसके साथ ही, लापरवाही बरतने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान में पटाखों के क्रय और विक्रय पर लगी रोक को हटा दिया गया है...

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि महामारी अधिनियम के तहत पटाखों के क्रय विक्रय पर राज्य सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया है. आतिशबाजी करने पर भी जो रोक लगाई गई थी, उसे भी हटा दिया गया है. ऐसे में अब पटाखा व्यापारी पटाखे बेच सकते हैं और लोग भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आतिशबाजी कर सकते हैं. हालांकि, महामारी अधिनियम के तहत पटाखे की क्रय विक्रय पर हटाई गई रोक का नाजायज फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन लोगों के खिलाफ पुलिस लेगी एक्शन...

1. बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वाले दुकानदार

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि महामारी अधिनियम के तहत पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक को हटाने के बाद केवल वही दुकानदार पटाखे बेच सकते हैं, जिनके पास पटाखा शॉप का लाइसेंस है. इनके अलावा यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के और अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, ऐसी दुकानों से पटाखा खरीदने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी.

पढ़ें: वेस्ट वे हाइट्स योजना में आ रही बाधाएं होंगी दूर, एकल पट्टा कार्रवाई के लिए नीति-निर्धारित

2. कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर कार्रवाई...

यदि कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए पटाखे बेचता हुआ या फिर कोई भी ग्राहक बिना मास्क लगाए पटाखे खरीदा हुआ पाया जाएगा, तो पुलिस दुकानदार और ग्राहक दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही, यदि दुकान पर अत्यधिक भीड़ होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाती है, तब भी दुकानदार और ग्राहक दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रत्येक पटाखा शॉप पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य किया गया है.

3. साइलेंस जोन में आतिशबाजी करने पर कार्रवाई...

राज्य सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर हटाई गई रोक के बाद यदि कोई व्यक्ति साइलेंस जोन में पटाखे बेचता है या फिर आतिशबाजी करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा. इसके लिए बकायदा चारों जिलों के डीसीपी को यह निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाले तमाम साइलेंस जोन पर आतिशबाजी नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए.

जयपुर. प्रदेश में महामारी अधिनियम के तहत पटाखों के क्रय और विक्रय पर लगी रोक को हटा दिया गया है. प्रदेश में पटाखा व्यापारी बिना किसी पाबंदी के पटाखे बेच सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना करनी होगी. यदि कोई भी व्यापारी कोरोनागाइड लाइन की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसके साथ ही, लापरवाही बरतने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान में पटाखों के क्रय और विक्रय पर लगी रोक को हटा दिया गया है...

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि महामारी अधिनियम के तहत पटाखों के क्रय विक्रय पर राज्य सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया है. आतिशबाजी करने पर भी जो रोक लगाई गई थी, उसे भी हटा दिया गया है. ऐसे में अब पटाखा व्यापारी पटाखे बेच सकते हैं और लोग भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आतिशबाजी कर सकते हैं. हालांकि, महामारी अधिनियम के तहत पटाखे की क्रय विक्रय पर हटाई गई रोक का नाजायज फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन लोगों के खिलाफ पुलिस लेगी एक्शन...

1. बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वाले दुकानदार

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि महामारी अधिनियम के तहत पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक को हटाने के बाद केवल वही दुकानदार पटाखे बेच सकते हैं, जिनके पास पटाखा शॉप का लाइसेंस है. इनके अलावा यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के और अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, ऐसी दुकानों से पटाखा खरीदने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी.

पढ़ें: वेस्ट वे हाइट्स योजना में आ रही बाधाएं होंगी दूर, एकल पट्टा कार्रवाई के लिए नीति-निर्धारित

2. कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर कार्रवाई...

यदि कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए पटाखे बेचता हुआ या फिर कोई भी ग्राहक बिना मास्क लगाए पटाखे खरीदा हुआ पाया जाएगा, तो पुलिस दुकानदार और ग्राहक दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही, यदि दुकान पर अत्यधिक भीड़ होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाती है, तब भी दुकानदार और ग्राहक दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रत्येक पटाखा शॉप पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य किया गया है.

3. साइलेंस जोन में आतिशबाजी करने पर कार्रवाई...

राज्य सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर हटाई गई रोक के बाद यदि कोई व्यक्ति साइलेंस जोन में पटाखे बेचता है या फिर आतिशबाजी करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा. इसके लिए बकायदा चारों जिलों के डीसीपी को यह निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाले तमाम साइलेंस जोन पर आतिशबाजी नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.