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प्रयोगशाला सहायकों को हटाने पर रोक, राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब - Rajasthan News

यूटीबी आधार पर लगाए गए प्रयोगशाला सहायकों को हटाने पर रोक लगाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और दौसा CMHO को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Jul 8, 2021, 6:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने यूटीबी आधार पर लगाए गए प्रयोगशाला सहायकों को हटाने पर रोक लगाते हुए प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और दौसा सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आशुतोष शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि चिकित्सा विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी जिला कलक्टर को यूटीबी आधार पर प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना में दौसा सीएमएचओ ने गत एक मई को भर्ती निकाली.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान हाई कोर्टः राज्य सरकार पर हर्जाना, जवाब पेश नहीं करने पर एसीएस तलब

भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद विभाग की ओर से 30 प्रयोगशाला सहायकों का चयन कर नियुक्ति दी गई. वहीं राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिलने के चलते इन प्रयोगशाला सहायकों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए.

याचिका में कहा गया कि अति आवश्यक सेवा होने के चलते उनका चयन किया गया है. इसके लिए समस्त चयन प्रक्रिया भी पूरी की गई थी. दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं को हटाने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया. ऐसे में उन्हें हटाने पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने यूटीबी आधार पर लगाए गए प्रयोगशाला सहायकों को हटाने पर रोक लगाते हुए प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और दौसा सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आशुतोष शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि चिकित्सा विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी जिला कलक्टर को यूटीबी आधार पर प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना में दौसा सीएमएचओ ने गत एक मई को भर्ती निकाली.

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भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद विभाग की ओर से 30 प्रयोगशाला सहायकों का चयन कर नियुक्ति दी गई. वहीं राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिलने के चलते इन प्रयोगशाला सहायकों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए.

याचिका में कहा गया कि अति आवश्यक सेवा होने के चलते उनका चयन किया गया है. इसके लिए समस्त चयन प्रक्रिया भी पूरी की गई थी. दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं को हटाने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया. ऐसे में उन्हें हटाने पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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