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सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 92 पदों पर नियुक्ति देने पर रोक - चिकित्सा विभाग

चिकित्सा विभाग द्वारा ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग के बाद 300 अभ्यर्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति का पात्र माना था. बाद में सिर्फ 92 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए. ऐसे में विश्वेन्द्र कुमार और अन्य ने एक याचिका गायर की. जिसपर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 92 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए उपनिदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं.

92 पदों पर नियुक्तियां देने पर रोक, Ban on hiring of 92 posts
92 पदों पर नियुक्तियां देने पर रोक
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Published : Feb 26, 2020, 9:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 92 पदों की नियुक्ति के लिए गत 11 फरवरी को शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मेडिकल हैल्थ मिशन के उप निदेशक को 2 मार्च को पेश होने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विश्वेन्द्र कुमार और अन्य की याचिका पर दिया.

याचिका में कहा गया कि चिकित्सा विभाग ने ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग के बाद करीब 300 अभ्यर्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति का पात्र माना. इसके बावजूद विभाग ने गत 11 फरवरी को आदेश जारी कर सिर्फ 92 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए.

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याचिका में कहा गया कि विभाग जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रहा है, उनके अंक याचिकाकर्ताओं से कम है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 92 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए उपनिदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 92 पदों की नियुक्ति के लिए गत 11 फरवरी को शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मेडिकल हैल्थ मिशन के उप निदेशक को 2 मार्च को पेश होने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विश्वेन्द्र कुमार और अन्य की याचिका पर दिया.

याचिका में कहा गया कि चिकित्सा विभाग ने ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग के बाद करीब 300 अभ्यर्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति का पात्र माना. इसके बावजूद विभाग ने गत 11 फरवरी को आदेश जारी कर सिर्फ 92 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए.

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याचिका में कहा गया कि विभाग जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रहा है, उनके अंक याचिकाकर्ताओं से कम है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 92 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए उपनिदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं.

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