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जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पर रोक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ भंगकर एडहॉक कमेटी गठन के खिलाफ लंबित अपील का फैसला आने तक संघ के 15 मार्च को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने अपीलीय अधिकारी को कहा है कि वह पांच और छह मार्च को अपील पर सुनवाई पूरी करे.

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जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पर रोक
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Published : Feb 28, 2020, 9:15 PM IST

जयपुर. हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश संघ के सचिव डॉ. बीआर सोनी की याचिका पर दिए. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि एक क्रिकेट क्लब ने गत दिनों रजिस्ट्रार इन्स्टीट्यूशन के समक्ष जयपुर जिला क्रिकेट संघ पर अनियमिताएं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी.

शिकायत में कहा गया था कि संघ न तो क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहा है और न ही तय बैठकें आयोजित कराई जा रही हैं. इस पर रजिस्ट्रार ने गत माह संघ की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया. इस आदेश के खिलाफ खेल सचिव के समक्ष अपील लंबित है, जिस पर खेल सचिव सुनवाई नहीं कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः राज्य सरकार की अपील खारिज, RU में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर बने रहेंगे अभ्यर्थी

जबकि दूसरी ओर संघ के 15 मार्च को चुनाव घोषित किए गए हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में सुनवाई का अधिकार खेल सचिव को ही है. ऐसे में हाईकोर्ट प्रकरण में दखल नहीं दे सकता है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने खेल सचिव को अपील पर सुनवाई पूरी करने का आदेश देते हुए उसका फैसला आने तक संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है.

जयपुर. हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश संघ के सचिव डॉ. बीआर सोनी की याचिका पर दिए. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि एक क्रिकेट क्लब ने गत दिनों रजिस्ट्रार इन्स्टीट्यूशन के समक्ष जयपुर जिला क्रिकेट संघ पर अनियमिताएं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी.

शिकायत में कहा गया था कि संघ न तो क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहा है और न ही तय बैठकें आयोजित कराई जा रही हैं. इस पर रजिस्ट्रार ने गत माह संघ की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया. इस आदेश के खिलाफ खेल सचिव के समक्ष अपील लंबित है, जिस पर खेल सचिव सुनवाई नहीं कर रहे हैं.

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जबकि दूसरी ओर संघ के 15 मार्च को चुनाव घोषित किए गए हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में सुनवाई का अधिकार खेल सचिव को ही है. ऐसे में हाईकोर्ट प्रकरण में दखल नहीं दे सकता है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने खेल सचिव को अपील पर सुनवाई पूरी करने का आदेश देते हुए उसका फैसला आने तक संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है.

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