जयपुर. शहर की निचली अदालत ने धमका कर 10 लाख रुपए हड़पने से जुड़े मामले में (lawyer govardhan singh bail application rejected) वकील गोवर्धन सिंह और एक अन्य सोहेल दीक्षित की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा है कि आरोपी पर दस लाख रुपए हड़पने का गंभीर आरोप है और मामले में अभी अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.
वहीं दूसरी ओर बीकानेर पुलिस ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर गोवर्धन सिंह का प्रोडक्शन वारंट लिया है. पुलिस अब उसे बीकानेर में दर्ज मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी. बता दें कि वैशाली नगर थाना पुलिस ने 6 मई को गोवर्धन सिंह व सोहेल के खिलाफ रुपए हड़पने का मामला दर्ज किया था. सबसे पहले गोवर्धन सिंह को महिला आरपीएस अधिकारी से अभद्रता से जुडे़ मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद गोवर्धन व अन्य के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हुए हैं.