जयपुर. राज्य सरकार ने 14 जिलों के खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 60 रॉयल्टी ठेकों की ई-प्लेटफार्म पर नीलामी प्रकिया शुरू कर दी है. माइंस व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बयान जारी कर जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि यह ठेके अप्रधान खनिजों के जारी खनन पट्टों से निकाले जाने वाले खनिज पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (आरसीसी), एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (ईआरसीसी), जिला स्तरीय मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (आरएसएमईटी) आदि के दिए जाएंगे. एक मोटे अनुमान के अनुसार इससे 481 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा.
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कोई भी ई-नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा...
विभाग ने ई-ऑक्शन की पारदर्शी व्यवस्था से राज्य के 60 रॉयल्टी ठेकों की ई-नीलामी के लिए 30 दिसंबर, 2020 को ई-नीलामी विज्ञप्ति जारी कर दी है. नीलामी के लिए विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों के नीलामी के ऑनलाइन एमएसटीसी पोर्टल पर ई-नीलामी की व्यवस्था की गई है. शर्मा ने कहा कि इससे देश-दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस ई-नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा. ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा.
फर्म या कंपनी को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा...
वहीं, पहले से पंजीकृत व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा. आजिताभ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सेंड स्टोन, मार्बल व मार्बल पाउडर, ग्रेनाइट, मैसेनरी स्टोन, सोप स्टोन, जिप्सम, फेल्सपार, चाइना क्ले, बॉल क्ले, फायर क्ले, सिलिका सैंड, चेजा पत्थर व गिट्टी, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, पायरोफिलाइट, लाइम स्टोन के साथ ही बजरी, ग्रेवल, मुर्रम, पट्टी-कातला आदि की खनन गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इनके राजस्व संग्रहण ठेकों के लिए केन्द्र सरकार के पोर्टल पर ई- ऑक्शन के माध्यम से निर्धारित तिथि 12 जनवरी के ऑक्शन के लिए 11 जनवरी को निर्धारित बिड सिक्योरिटी राशि और 13 जनवरी के आक्शन में 12 जनवरी को निर्धारित बिड सिक्योरिटी राशि जमा कराकर इच्छुक व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे.
ठेका किसी अन्य हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा...
इनमें से एक सहायक खनिज अभियंता दौसा का ई-ऑक्शन 2 फरवरी को होगा, जिसके लिए 1 फरवरी को बिड सिक्योरिटी राशि जमा कराई जा सकेगी. उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद ठेका किसी अन्य को हस्तांतरण, सबलेट तथा सरेंडर नहीं किया जा सकेगा. प्रमुख सचिव शर्मा ने बताया कि आरसीसी, ईआरसीसी, डीएफएफटी और आरएसएमईटी आदि के यह ठेके अजमेर, पाली, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, जालोर, उदयपुर, नगौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर और प्रतापगढ़ जिलों की खानों के रॉयल्टी संग्रहण के लिए दिए जाएंगे. खान निदेशक केबी पंड्या ने बताया कि रॉयल्टी ठेकों की नीलामी की पूरी जानकारी यथा ठेकों से संबंधित शर्तें, नियम, प्रक्रिया आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है.
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पोर्टल के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था...
उन्होंने बताया कि ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ही विभाग द्वारा भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था की गई है. पंड्या ने बताया कि 12 जनवरी को 225 करोड़ रुपये से अधिक के 29 रॉयल्टी ठेकों का ई-ऑक्शन व 13 जनवरी को करीब 256 करोड़ रुपये के 30 ठेकों का ई-ऑक्शन होगा तो एक ऑक्शन 2 फरवरी को किया जाएगा.