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राजस्थान में 48 नए न्यायालय खोलने और विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रदेश में 48 नए न्यायालय खोलने और विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है. साथ ही उन्होंने 300 पंचायतों में पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी है.

Government of Rajasthan,  48 new courts will open in Rajasthan
सीएम अशोक गहलोत
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Published : May 6, 2021, 8:03 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने और इनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट, बजट पर बहस और वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों को खोलने की घोषणा की थी.

पढ़ें- गहलोत ने ट्वीट कर साधा निशाना, 'चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल-डीजल का दाम फिर बढ़ना शुरू'

इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है. उन्होंने जालोर, सिरोही, वैर, डूंगरगढ़, नैनवां, सरदारशहर, नसीराबाद, कठूमर, सादुलशहर, बेगूं, अनूपगढ़, नीमकाथाना और गंगापुर सिटी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्वीकृति दी है.

मुख्यमंत्री ने दौसा, गोगुंदा, बालेसर, पीलीबंगा, रावतसर, थानागाजी, मुण्डावर, खाजूवाला, हिंडौली और छबड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है. इसी तरह टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, श्रीमाधोपुर, सोजत, सुमेरपुर, निवाई, गंगापुर, नोखा, संगरिया, लक्ष्मणगढ़, लोहावट, बाप, भोपालगढ़, बीदासर, सैंपऊ और बसेड़ी में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और राजसमंद, पाली एवं अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

पढ़ें- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया लॉकडाउन की ओर इशारा, बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक

गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारी, सीनियर मुंसरिम, स्टेनोग्राफर, शेहरिश्तेदार, रीडर, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के 550 पद स्वीकृत किए हैं. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने में आसानी होगी और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा.

300 पंचायतों में पशु चिकित्सा उप केंद्रों को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने और इन केंद्रों के लिए पशुधन सहायक एवं जलधारी के 300-300 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. गहलोत ने प्रत्येक उप केन्द्र के लिए पशुधन सहायक और जलधारी के एक-एक पद के सृजन की मंजूरी दी है.

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी 5 साल में राज्य में 1500 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की घोषणा की थी. इसके दृष्टिगत वर्ष 2019-20 में 400 पंचायतों में और वर्ष 2020-21 में 200 पंचायतों में ये उप केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पशुपालकों को पंचायत स्तर तक पशुधन के उपचार की सुविधा मिल सकेगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने और इनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट, बजट पर बहस और वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों को खोलने की घोषणा की थी.

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इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है. उन्होंने जालोर, सिरोही, वैर, डूंगरगढ़, नैनवां, सरदारशहर, नसीराबाद, कठूमर, सादुलशहर, बेगूं, अनूपगढ़, नीमकाथाना और गंगापुर सिटी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्वीकृति दी है.

मुख्यमंत्री ने दौसा, गोगुंदा, बालेसर, पीलीबंगा, रावतसर, थानागाजी, मुण्डावर, खाजूवाला, हिंडौली और छबड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है. इसी तरह टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, श्रीमाधोपुर, सोजत, सुमेरपुर, निवाई, गंगापुर, नोखा, संगरिया, लक्ष्मणगढ़, लोहावट, बाप, भोपालगढ़, बीदासर, सैंपऊ और बसेड़ी में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और राजसमंद, पाली एवं अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारी, सीनियर मुंसरिम, स्टेनोग्राफर, शेहरिश्तेदार, रीडर, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के 550 पद स्वीकृत किए हैं. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने में आसानी होगी और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा.

300 पंचायतों में पशु चिकित्सा उप केंद्रों को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने और इन केंद्रों के लिए पशुधन सहायक एवं जलधारी के 300-300 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. गहलोत ने प्रत्येक उप केन्द्र के लिए पशुधन सहायक और जलधारी के एक-एक पद के सृजन की मंजूरी दी है.

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी 5 साल में राज्य में 1500 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की घोषणा की थी. इसके दृष्टिगत वर्ष 2019-20 में 400 पंचायतों में और वर्ष 2020-21 में 200 पंचायतों में ये उप केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पशुपालकों को पंचायत स्तर तक पशुधन के उपचार की सुविधा मिल सकेगी.

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