जयपुर. राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष से भिन्न तीसरे सदस्य के पद पर 21 दिसंबर तक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं. इस पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी या तो कोई अनुभवी अधिवक्ता हो, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 साल का अनुभव हो या अभ्यर्थी सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव रखने वाला कोई ऐसा सहकारी सेवी हो, जो विधि स्नातक हो और जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो. यह जानकारी सहकारिता के रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने गुरुवार को दी.
अग्रवाल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं सहकारी विधि में अनुभव का उल्लेख कर अपनी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रति सहित 21 दिसंबर तक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल जयपुर पर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में या व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेज सकते हैं. अग्रवाल ने बताया कि सदस्य को प्रतिमाह 55 हजार रुपए का वेतन दिया जाएगा. चयन के बाद सदस्य को अपनी सनद निलंबित करने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है.
यह भी पढ़ें: बड़ी राहत: राज्य कर्मचारियों को Corona संक्रमित होने पर मिलेगा Special Leave...
उन्होंने बताया कि ऐसे सदस्य के सेवाओं का निबंधन और शर्ते राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम- 2001 की धारा 105 की उपधारा (5) एवं नियम, 2003 के नियम 102 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएंगे.