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राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर शुक्रवार को प्रदेश के गृह सचिव और आईजी भर्ती से जवाब मांगा है.

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कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव से मांगा गया जवाब
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Published : Jan 17, 2020, 8:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयू सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर गृह सचिव और आईजी, भर्ती से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश नितिन पटेल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव से मांगा गया जवाब

बता दें, कि याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से गत दिसंबर माह में निकाली कांस्टेबल भर्ती में आवेदन किया था. वहीं विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वह भर्ती की ऊपरी आयू सीमा पार कर चुका है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने इससे पहले वर्ष 2017 में भर्ती निकाली थी.

पढ़ेंः 30 साल पहले मिली चार साल की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला

नियमानुसार नियमित भर्ती नहीं निकालने पर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन साल की छूट दी जाती है. ऐसे में याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने के आदेश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयू सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर गृह सचिव और आईजी, भर्ती से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश नितिन पटेल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव से मांगा गया जवाब

बता दें, कि याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से गत दिसंबर माह में निकाली कांस्टेबल भर्ती में आवेदन किया था. वहीं विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वह भर्ती की ऊपरी आयू सीमा पार कर चुका है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने इससे पहले वर्ष 2017 में भर्ती निकाली थी.

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नियमानुसार नियमित भर्ती नहीं निकालने पर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन साल की छूट दी जाती है. ऐसे में याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने के आदेश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्सटेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयू सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर गृह सचिव और आईजी, भर्ती से जवाब मांगा है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश नितिन पटेल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से गत दिसंबर माह में निकाली कॉन्सटेबल भर्ती में आवेदन किया था। वहीं विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वह भर्ती की ऊपरी आयू सीमा पार कर चुका है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने इससे पहले वर्ष 2017 में भर्ती निकाली थी। नियमानुसार नियमित भर्ती नहीं निकालने पर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन साल की छूट दी जाती है। ऐसे में याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने के आदेश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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