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जयपुर : इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब पर नकेल, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

राजस्थान में सोमवार से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. जिसके बाद जयपुर में जगह-जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी की है. डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने लोगों से नियमों की पालना करने की अपील की है.

Police guards in Jaipur  Jaipur News
जयपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा
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Published : May 10, 2021, 2:19 PM IST

जयपुर. प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन शुरू हो गया है. 10 मई से 24 मई तक राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है. पुलिस प्रशासन की ओर से लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है. राजधानी जयपुर में जगह-जगह पर पुलिस की नाकेबंदी की गई है. परकोटा क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी पर पाबंदी लगाई गई है.

जयपुर में जगह-जगह पर पुलिस नाकाबंदी

जयपुर शहर की सड़कों पर जगह-जगह पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है. लॉकडाउन लगने के बाद शहर में सख्ती ज्यादा बढ़ गई है. पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार इलाके में दौरा कर रहे हैं. नाकाबंदी पॉइंट्स पर ही प्रत्येक वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है. बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. जो लोग बिना वजह घूमते पाए जाते हैं, उनके वाहनों को भी जप्त किया जा रहा है. इसके साथ ही जुर्माना भी किया जा रहा है. बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है. और अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले. अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें. मास्क और सैनीटाइजर का उपयोग करें. कोरोना गाइडलाइन की पालना करके सरकार और प्रशासन का सहयोग करें.

यह भी पढ़ें. मुस्तैदी से लागू हुआ 'संपूर्ण लॉकडाउन', एमपी और यूपी सीमा सील

डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि शहर में जगह-जगह पर पुलिस के नाके लगाए गए हैं. जो भी बिना वजह घूम रहा है उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है. मेडिकल इमरजेंसी को ही अनुमत किया जा रहा है. गैर अनुमत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज किया जा रहा है और चालान भी किए जा रहे हैं. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम सभी की जिम्मेदारी है. सभी लोग अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें. बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले.

बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया है. लोक डाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अति आवश्यक काम के यह आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. सरकार की गाइड लाइन में साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई अनावश्यक रूप से बाहर निकलता है तो उसे क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई है. एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक लग गई है.

जयपुर. प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन शुरू हो गया है. 10 मई से 24 मई तक राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है. पुलिस प्रशासन की ओर से लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है. राजधानी जयपुर में जगह-जगह पर पुलिस की नाकेबंदी की गई है. परकोटा क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी पर पाबंदी लगाई गई है.

जयपुर में जगह-जगह पर पुलिस नाकाबंदी

जयपुर शहर की सड़कों पर जगह-जगह पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है. लॉकडाउन लगने के बाद शहर में सख्ती ज्यादा बढ़ गई है. पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार इलाके में दौरा कर रहे हैं. नाकाबंदी पॉइंट्स पर ही प्रत्येक वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है. बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. जो लोग बिना वजह घूमते पाए जाते हैं, उनके वाहनों को भी जप्त किया जा रहा है. इसके साथ ही जुर्माना भी किया जा रहा है. बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है. और अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले. अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें. मास्क और सैनीटाइजर का उपयोग करें. कोरोना गाइडलाइन की पालना करके सरकार और प्रशासन का सहयोग करें.

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डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि शहर में जगह-जगह पर पुलिस के नाके लगाए गए हैं. जो भी बिना वजह घूम रहा है उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है. मेडिकल इमरजेंसी को ही अनुमत किया जा रहा है. गैर अनुमत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज किया जा रहा है और चालान भी किए जा रहे हैं. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम सभी की जिम्मेदारी है. सभी लोग अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें. बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले.

बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया है. लोक डाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अति आवश्यक काम के यह आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. सरकार की गाइड लाइन में साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई अनावश्यक रूप से बाहर निकलता है तो उसे क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई है. एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक लग गई है.

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