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बरसात से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर भी मिल सकेगा बीमा क्लेम, 72 घंटे में देनी होगी सूचना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब उन किसानों को भी मिलेगा जिनकी फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखने के दौरान बारिश से खराब हो गई हो. इसके लिए बस प्रभावित किसानों को 72 घंटे के भीतर फसल खराबे की सूचना संबंधित जिले में काम कर रही बीमा कंपनी को देनी होगी.

Lalchand Kataria on crop damage insurance claim
Lalchand Kataria on crop damage insurance claim
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Published : Oct 8, 2022, 10:08 PM IST

जयपुर. राज्य में हो रही बरसात से खड़ी फसल के साथ ही कटाई के बाद खेत में (farmer can claim for ruined crop after harvesting) सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी. इसके लिए प्रभावित काश्तकार को 72 घंटे के भीतर फसल खराबे की सूचना संबंधित जिले में काम कर रही बीमा कंपनी को देनी होगी. कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा और जल भराव के कारण किसानों की खरीफ फसलों में नुकसान होने की आशंका है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में और फसल कटाई के बाद खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की मियाद में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

पढ़ें. बेमौसम बारिश ने फेरा किसानों की उम्मीद पर पानी, हाड़ौती में 5 लाख हेक्टेयर की फसल में नुकसान

कटारिया ने बताया कि बेमौसम बरसात और जल भराव से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके. उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से भी दी जा सकती है. इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं.

कृषि आयुक्त कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का संयुक्त सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित काश्तकारों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके.

पढ़ें. मोदी सरकार की PMFBY योजना से किसानों को हुआ लाभ, खाते में आए 1.15 लाख करोड़

किसान इन टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं सूचना
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर के बारे में बताया कि बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाडमेर, झुंझुनू, करौली और उदयपुर जिले के किसान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर सूचना दे सकते हैं. इसी तरह चूरू, भीलवाड़ा, राजसमन्द, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर और अलवर जिले के किसान एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002091111, बांसवाड़ा, नागौर भरतपुर, जयपुर, पाली एवं प्रतापगढ़ के काश्तकार रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18001024088 और बूंदी, डूंगरपुर और जोधपुर के किसान फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002664141 पर सूचना दे सकते हैं.

इसी तरह अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर और कोटा के किसान बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002095959, वहीं जैसलमेर, सीकर और टोंक के किसान एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002660700 के साथ ही बीकानेर, चितौड़गढ़ और सिरोही के काश्तकार यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002005142 पर सूचित कर सकते हैं.

जयपुर. राज्य में हो रही बरसात से खड़ी फसल के साथ ही कटाई के बाद खेत में (farmer can claim for ruined crop after harvesting) सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी. इसके लिए प्रभावित काश्तकार को 72 घंटे के भीतर फसल खराबे की सूचना संबंधित जिले में काम कर रही बीमा कंपनी को देनी होगी. कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा और जल भराव के कारण किसानों की खरीफ फसलों में नुकसान होने की आशंका है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में और फसल कटाई के बाद खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की मियाद में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

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कटारिया ने बताया कि बेमौसम बरसात और जल भराव से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके. उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से भी दी जा सकती है. इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं.

कृषि आयुक्त कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का संयुक्त सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित काश्तकारों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके.

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किसान इन टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं सूचना
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इसी तरह अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर और कोटा के किसान बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002095959, वहीं जैसलमेर, सीकर और टोंक के किसान एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002660700 के साथ ही बीकानेर, चितौड़गढ़ और सिरोही के काश्तकार यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002005142 पर सूचित कर सकते हैं.

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