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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट, Posco court
पॉक्सो कोर्ट
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Published : Jan 4, 2020, 7:52 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रकाश बुनकर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया की चंदवाजी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता 8 सितंबर 2018 की रात शौच के लिए बाहर गई थी.

पढ़ें- झुंझुनू: सीएए और एनआरसी के विरोध में 30 संगठन निकालेंगे शांति मार्च

वहां मौजूद पीड़िता का परिचित युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ भलोल गांव की पहाड़ी के नीचे बने अपने कच्चे मकानों में ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, बाद में गांव वालों की सूचना पर पीड़िता के परिजनों ने 10 सितंबर को पीड़िता को बरामद किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रकाश बुनकर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया की चंदवाजी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता 8 सितंबर 2018 की रात शौच के लिए बाहर गई थी.

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वहां मौजूद पीड़िता का परिचित युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ भलोल गांव की पहाड़ी के नीचे बने अपने कच्चे मकानों में ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, बाद में गांव वालों की सूचना पर पीड़िता के परिजनों ने 10 सितंबर को पीड़िता को बरामद किया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रकाश बुनकर को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीडिता की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है।Body:विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया की चंदवाजी थाना इलाके में रहने वाली पीडिता 8 सितंबर 2018 की रात शौच के लिए बाहर गई थी। वहां मौजूद पीडिता का परिचित युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ भलोल गांव की पहाडी के नीचे बने अपने कच्चे मकानों में ले गया। यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं बाद में गांव वालों की सूचना पर पीडिता के परिजनों ने 10 सितंबर को पीडिता को बरामद किया। 


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