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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास - दुष्कर्म की सजा

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सात साल पुराने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारवास और एक लाख बीस हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

Rape of Punishment, जयपुर न्यूज
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Published : Oct 11, 2019, 10:46 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सात साल पुराने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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गांधी नगर थाने में पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया था कि 12 अप्रैल 2013 को पीड़िता अपनी मौसी के साथ टाइल्स फैक्ट्री जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी उस्मान उसे बहला-फुसला कर साथ ले गया. बाद में आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि पीड़िता के चाचा की रिपोर्ट पर गांधी नगर थाना पुलिस ने अप्रैल 2013 में आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सात साल पुराने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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गांधी नगर थाने में पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया था कि 12 अप्रैल 2013 को पीड़िता अपनी मौसी के साथ टाइल्स फैक्ट्री जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी उस्मान उसे बहला-फुसला कर साथ ले गया. बाद में आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि पीड़िता के चाचा की रिपोर्ट पर गांधी नगर थाना पुलिस ने अप्रैल 2013 में आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त उस्मान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि गांधीनगर थाना इलाका निवासी पीडिता और अभियुक्त टाइल्स बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। पीडिता अपनी मौसी के साथ 12 अप्रैल 2013 को फैक्ट्री जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया। वहीं पीडिता के चाचा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अगले दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया।Conclusion:
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