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नाबालिगों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को सजा - जयपुर न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त शहजाद उर्फ साजिद को आजीवन कारावास और अभियुक्त सीताराम स्वामी को दस साल की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 21, 2019, 11:47 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त शहजाद उर्फ साजिद को आजीवन कारावास और अभियुक्त सीताराम स्वामी को दस साल की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि फागी थाना इलाका निवासी 15 वर्षीय पीडि़ता 21 अगस्त 2017 की सुबह स्कूल गई थी. पीडिता के वापस नहीं लौटने पर उसके परिजनों को अन्य छात्राओं से पता चला कि स्कूल से लौटते समय अभियुक्त उसे जबरन मोटर साईकिल पर बैठा कर ले गया. इस पर पीड़िता के पिता ने फागी थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पढ़ें- पहलू खान प्रकरण: हाईकोर्ट ने किया निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त उसे किशनगढ़, जयपुर, चाकसू और निवाई ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं दूसरे मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त शहजाद उर्फ साजिद 24 दिसंबर 2014 को सांगानेर थाना इलाका स्थित मदरसे में पढने गई सात साल की पीड़िता को लड्डू खिलाने का झांसा देकर छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त शहजाद उर्फ साजिद को आजीवन कारावास और अभियुक्त सीताराम स्वामी को दस साल की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि फागी थाना इलाका निवासी 15 वर्षीय पीडि़ता 21 अगस्त 2017 की सुबह स्कूल गई थी. पीडिता के वापस नहीं लौटने पर उसके परिजनों को अन्य छात्राओं से पता चला कि स्कूल से लौटते समय अभियुक्त उसे जबरन मोटर साईकिल पर बैठा कर ले गया. इस पर पीड़िता के पिता ने फागी थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त उसे किशनगढ़, जयपुर, चाकसू और निवाई ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं दूसरे मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त शहजाद उर्फ साजिद 24 दिसंबर 2014 को सांगानेर थाना इलाका स्थित मदरसे में पढने गई सात साल की पीड़िता को लड्डू खिलाने का झांसा देकर छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग पीडिताओं के साथ दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त शहजाद उर्फ साजिद को आजीवन कारावास और अभियुक्त सीताराम स्वामी को दस साल की सजा सुनाई है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि फागी थाना इलाका निवासी 15 वर्षीय पीडि़ता 21 अगस्त 2017 की सुबह स्कूल गई थी। पीडिता के वापस नहीं लौटने पर उसके परिजनों को अन्य छात्राओं से पता चला कि स्कूल से लौटते समय अभियुक्त उसे जबरन मोटर साईकिल पर बैठा कर ले गया। इस पर पीडिता के पिता ने फागी थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त उसे किशनगढ़, जयपुर, चाकसू और निवाई ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं दूसरे मामले के तथ्यो के अनुसार अभियुक्त शहजाद उर्फ साजिद 24 दिसंबर 2014 को सांगानेर थाना इलाका स्थित मदरसे में पढऩे गई सात साल की पीडिता को लड्डू खिलाने का झांसा देकर छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडिता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
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