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UNLOCK-6: 16 नवंबर तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, शादी में शामिल हो सकेंगे 100 लोग

राजस्थान सरकार ने अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइन पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-काॅलेज सहित शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे. वहीं, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाॅल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क 30 नवंबर तक बंद रहेंगे.

अनलॉक 6 की गाइडलाइन, Unlock 6 guidelines
राजस्थान सरकार ने अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी की
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Published : Nov 2, 2020, 8:32 AM IST

जयपुर. राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलाॅक-6 की गाइडलाइन पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-काॅलेज सहित शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे. इसके पश्चात फिर से समीक्षा कर उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा. स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाॅल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क 30 नवंबर तक बंद रहेंगे.

विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी. साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक की ही अनुमति दी जा सकेगी. बंद हाॅल में हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक शामिल हो सकेंगे. इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने सहित कई चिजों की पालना करना जरूरी होगा.

पढ़ेंः जिला परिषद पंचायती राज चुनाव: कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां, जिला पर्यवेक्षकों को दिए गए निर्देश

‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि ‘नो मास्क-नो एन्ट्री’ अभियान के तहत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि के सहयोग से लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है. मास्क वितरण, स्टीकर लगाने, पोस्टर वितरण, जागरूकता रैली आदि आयोजन किए जा रहे हैं.

पढ़ेंः जयपुर नगर निगम चुनाव: हेरिटेज से आगे निकला ग्रेटर, 58.31 फीसदी हुआ मतदान

बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. रघु शर्मा, चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक अपराध एम.एल. लाठर, प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

जयपुर. राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलाॅक-6 की गाइडलाइन पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-काॅलेज सहित शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे. इसके पश्चात फिर से समीक्षा कर उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा. स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाॅल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क 30 नवंबर तक बंद रहेंगे.

विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी. साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक की ही अनुमति दी जा सकेगी. बंद हाॅल में हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक शामिल हो सकेंगे. इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने सहित कई चिजों की पालना करना जरूरी होगा.

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‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि ‘नो मास्क-नो एन्ट्री’ अभियान के तहत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि के सहयोग से लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है. मास्क वितरण, स्टीकर लगाने, पोस्टर वितरण, जागरूकता रैली आदि आयोजन किए जा रहे हैं.

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बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. रघु शर्मा, चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक अपराध एम.एल. लाठर, प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

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