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एसीबी कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले कनिष्ठ अभियंता को तीन साल की सजा सुनाई - bribery case

जयपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता नरेन्द्र कुमार को रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ एक लाख अर्थदंड भी लगाया है.

एसीबी कोर्ट, कनिष्ठ अभियंता को सजा , तीन साल की सजा, ACB Court,  Junior Engineer punished,  three years imprisonment
कनिष्ठ अभियंता को तीन साल की सजा सुनाई
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Published : Sep 8, 2021, 8:25 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने ठेकेदार के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत लेने वाले जयपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता नरेन्द्र कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जेवीवीएनएल के ठेकेदार रमाकांत शर्मा ने अक्टूबर 2006 में एसीबी में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कि उसने चित्रकूट स्थित सब स्टेशन में निर्माण कार्य किया था, जिसकी रिपोर्ट भी पूर्ण कर भेजी जा चुकी थी. वहीं अभियुक्त राशि जारी करने के नाम पर बिल राशि का तीन फीसदी हिस्सा बतौर रिश्वत मांग रहा है. वह पूर्व में करीब 85 हजार रुपए का भुगतान भी कर चुका है.

पढ़ें: राजाराम गुर्जर ने एसीबी कोर्ट से मांगी जमानत, 10 सितंबर को होगी सुनवाई

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 11 अक्टूबर 2006 को एसीबी ने अभियुक्त को दस हजार रुपए के साथ ट्रैप किया था. वहीं दूसरी ओर अदालत ने राजस्व मंडल घूस कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी हितेश कुमार जैन और कालूराम जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. प्रकरण में दो आरोपी आरएएस व एक दलाल को पूर्व में जमानत मिल चुकी है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने ठेकेदार के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत लेने वाले जयपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता नरेन्द्र कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जेवीवीएनएल के ठेकेदार रमाकांत शर्मा ने अक्टूबर 2006 में एसीबी में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कि उसने चित्रकूट स्थित सब स्टेशन में निर्माण कार्य किया था, जिसकी रिपोर्ट भी पूर्ण कर भेजी जा चुकी थी. वहीं अभियुक्त राशि जारी करने के नाम पर बिल राशि का तीन फीसदी हिस्सा बतौर रिश्वत मांग रहा है. वह पूर्व में करीब 85 हजार रुपए का भुगतान भी कर चुका है.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 11 अक्टूबर 2006 को एसीबी ने अभियुक्त को दस हजार रुपए के साथ ट्रैप किया था. वहीं दूसरी ओर अदालत ने राजस्व मंडल घूस कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी हितेश कुमार जैन और कालूराम जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. प्रकरण में दो आरोपी आरएएस व एक दलाल को पूर्व में जमानत मिल चुकी है.

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