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मानवीय संवेदना के आधार पर अंतिम संस्कार की नई गाइडलाइन जारी: चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा - कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार

राज्य सरकार की ओर से कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत मृतक के परिजनों को कुछ छूट दी गई है. इसमें मृतक के परिजन और प्रियजन उसके अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

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अंतिम संस्कार की नई गाइडलाइन जारी
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Published : Sep 8, 2020, 5:30 PM IST

जयपुर. हाल ही में राज्य सरकार ने कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत सरकार की ओर से कुछ छूट दी गई है. सरकार के इस फैसले को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि मानवीय संवेदना के आधार पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने यह निर्णय लिया है. ताकि मृतक के परिजन अपने प्रियजनों के अंतिम दर्शन कर सकें.

अंतिम संस्कार की नई गाइडलाइन जारी

इस नई गाइडलाइन के तहत प्रत्येक मृतक की कोविड-19 जांच कराना जरूरी नहीं होगा. केवल उसी मृत मरीज की कोविड-19 जांच की जाएगी, जिसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. वहीं, मृतक की बॉडी को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैक करके दिया जाएगा. ताकि संक्रमण नहीं फैल सके इसके अलावा मृतक की बॉडी बैग को खोलने की अनुमति नहीं होगी और ना हीं अन्य कोई बॉडी को छू सकेगा. साथ ही अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे.

पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का दो दिवसीय दौरा, नेताओं से लेंगे फीडबैक

इस मामले को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हाल ही में कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से एक रिव्यू मीटिंग के लिए गई थी, जहां मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत की ओर से यह नई गाइडलाइन जारी की गई है. ताकि कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन मृतक के अंतिम दर्शन कर सके.

जयपुर. हाल ही में राज्य सरकार ने कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत सरकार की ओर से कुछ छूट दी गई है. सरकार के इस फैसले को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि मानवीय संवेदना के आधार पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने यह निर्णय लिया है. ताकि मृतक के परिजन अपने प्रियजनों के अंतिम दर्शन कर सकें.

अंतिम संस्कार की नई गाइडलाइन जारी

इस नई गाइडलाइन के तहत प्रत्येक मृतक की कोविड-19 जांच कराना जरूरी नहीं होगा. केवल उसी मृत मरीज की कोविड-19 जांच की जाएगी, जिसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. वहीं, मृतक की बॉडी को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैक करके दिया जाएगा. ताकि संक्रमण नहीं फैल सके इसके अलावा मृतक की बॉडी बैग को खोलने की अनुमति नहीं होगी और ना हीं अन्य कोई बॉडी को छू सकेगा. साथ ही अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे.

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इस मामले को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हाल ही में कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से एक रिव्यू मीटिंग के लिए गई थी, जहां मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत की ओर से यह नई गाइडलाइन जारी की गई है. ताकि कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन मृतक के अंतिम दर्शन कर सके.

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