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जयपुरः दहेज हत्या के आरोपी पति को 7 साल की कठोर सजा

जयपुर में 30 नवंबर 2018 को विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना की वजह से आत्म्हत्या कर ली थी. जिसके बाद महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने दहेज हत्या अभियुक्त पति रोहित नेगी को 7 साल की कठोर सजा सुनाई है.

जयपुर विशेष अदालत, Jaipur special court
विशेष अदालत क्रम-1
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Published : Feb 27, 2020, 10:05 PM IST

जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने दहेज हत्या के अभियुक्त पति रोहित नेगी को सात साल की कठोर सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रोहित और अनामिका की शादी 19 अक्टूबर 2018 को हुई थी.

जयपुर विशेष अदालत, Jaipur special court
विशेष अदालत क्रम-1

इसके बाद से वह विद्याधर नगर में रह रहे थे. अनामिका आए दिन अपने पिता को फोन कर रोहित की ओर से शराब के नशे में मारपीट करने और दहेज प्रताड़ना की शिकायत करती थी.

पढ़ेंः तुगलकी फरमानः 3 परिवारों के 50 सदस्यों की छीन ली चैन से लेकर रैन, दर-दर की ठोकर के बाद खाकी बनी 'ढाल'

वहीं आए दिन की प्रताड़ना से तंग आकर अनामिका ने 30 नवंबर 2018 को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मृतका के पिता दिनकर किशोर की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में चार्ज शीट पेश किया था.

जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने दहेज हत्या के अभियुक्त पति रोहित नेगी को सात साल की कठोर सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रोहित और अनामिका की शादी 19 अक्टूबर 2018 को हुई थी.

जयपुर विशेष अदालत, Jaipur special court
विशेष अदालत क्रम-1

इसके बाद से वह विद्याधर नगर में रह रहे थे. अनामिका आए दिन अपने पिता को फोन कर रोहित की ओर से शराब के नशे में मारपीट करने और दहेज प्रताड़ना की शिकायत करती थी.

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वहीं आए दिन की प्रताड़ना से तंग आकर अनामिका ने 30 नवंबर 2018 को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मृतका के पिता दिनकर किशोर की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में चार्ज शीट पेश किया था.

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