जयपुर. जिले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार और 108 एंबुलेंस कर्मचारियों के बीच सोमवार को दूसरे दौर की वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. बता दें कि बैठक में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने और कार्य समय तय करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई. वहीं, अब 108 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे.
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह और कॉन्ट्रेक्ट लेने वाली कंपनी को निर्देश दिए थे कि 108 कर्मचारी यूनियन की जो मांगे हैं उन पर सकारात्मक विचार कर उसे पूरी करे. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 108 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी और सकारात्मक विचार के साथ में सरकार के साथ बातचीत की. लेकिन सरकार अभी भी उनकी वेतन बढ़ाने और कार्य समय तय करने की मांग को पूरा नहीं कर रही है. ऐसे में अब मंगलवार को हाईकोर्ट में अपनी गुहार लगाएंगे.
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बता दें कि 108 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल कर दी थी. उसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह 108 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के साथ में वार्ता कर यूनियन की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 108 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी और सरकार के साथ-साथ सूत्री मांगों पर वार्ता की. शुक्रवार को हुई वार्ता में 7 बिंदुओं में से 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई थी, जबकि शेष दो बिंदुओं पर सोमवार को फिर से वार्ता हुई लेकिन इस वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई.
यूनियन की ये हैं मांगे
- इंटीग्रेटेड एंबुलेंस सेवा 108, 104 एंबुलेंस सेवाओं के लिए सरकार की ओर से एक अलग से RAS लेवल का अधिकारी नियुक्त करने की मांग.
- नवीन निविदा में वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को ही एंबुलेंस सेवा में रखा जाए.
- नवीन निविदा में एंबुलेंस में कार्यरत नर्सिंग कर्मी 16 हजार और पायलट ड्राइवर का 14 हजार वेतन किया जाए.
- नवीन निविदा में एंबुलेंस में कार्यरत कर्मचारियों का कार्य समय श्रम कानून के अनुसार 8 घंटे की जाए.
- नवीन निविदा में भविष्य में एंबुलेंस संचालन करने वाली कंपनी द्वारा एंबुलेंस कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी बढ़ोतरी की जानी सुनिश्चित की जाए.
- प्रदेश में जहां 108 , 104 और बेस एम्बुलेंस रखी जाती है वहां पर एंबुलेंस कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे रहने के लिए कमरा, लेट बाथ, पानी बिजली की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश निकाला जाए.
- राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नई संविदा कर्मियों की कमेटी एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए.