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किसानों को सौगात : कृषि बिजली बिलों पर हर महीने मिलेगा 1000 रुपये का अनुदान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है. इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह एक हजार रूपए या प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रूपए का अनुदान मिल सकेगा.

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Published : Jul 16, 2021, 5:30 PM IST

जयपुर. किसानों के लिए राहत भरी खबर है. कृषि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह एक हजार रूपए अनुदान के तौर पर मिलेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए यह सौगात दी है.

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह एक हजार रूपए या प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रूपए का अनुदान मिल सकेगा. योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी.

योजना के तहत विद्युत वितरण निगम की ओर से कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल जारी किए जाएंगे. अनुदान राशि सामान्य श्रेणी-ग्रामीण (ब्लॉक सप्लाई) कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी दोनों में देय होगी. यह अनुदान राशि विद्युत वितरण निगमों की कोई राशि संबंधित उपभोक्ता पर बकाया नहीं होने पर ही दी जाएगी.

पढ़ें- RBSE बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का Twitter पर फर्जी अकाउंट, अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज

यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम होती है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जा सकेगा. योजना के प्रारंभ होने के बाद बिलिंग माह मई 2021 की बकाया राशि का भुगतान आगामी माह में करने पर उक्त माह की बकाया अनुदान राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जाएगा.

वर्ष के बीच में नए कनेक्शन जारी होने की स्थिति में अनुदान की राशि अनुपातिक रूप से देय होगी. योजना के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता विद्युत दुरूपयोग या विद्युत चोरी का दोषी है, तो अनुदान राशि देय नहीं होगी. विद्युत चोरी या निगम सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी होने की स्थिति में अनुदान राशि दोष मुक्त होने एवं संपूर्ण आरोपित राशि जमा करवाने के बाद आगामी बिलिंग माह में देय होगी.

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विद्युत खाता संख्या से आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या को जुड़वाना होगा.

जयपुर. किसानों के लिए राहत भरी खबर है. कृषि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह एक हजार रूपए अनुदान के तौर पर मिलेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए यह सौगात दी है.

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह एक हजार रूपए या प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रूपए का अनुदान मिल सकेगा. योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी.

योजना के तहत विद्युत वितरण निगम की ओर से कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल जारी किए जाएंगे. अनुदान राशि सामान्य श्रेणी-ग्रामीण (ब्लॉक सप्लाई) कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी दोनों में देय होगी. यह अनुदान राशि विद्युत वितरण निगमों की कोई राशि संबंधित उपभोक्ता पर बकाया नहीं होने पर ही दी जाएगी.

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यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम होती है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जा सकेगा. योजना के प्रारंभ होने के बाद बिलिंग माह मई 2021 की बकाया राशि का भुगतान आगामी माह में करने पर उक्त माह की बकाया अनुदान राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जाएगा.

वर्ष के बीच में नए कनेक्शन जारी होने की स्थिति में अनुदान की राशि अनुपातिक रूप से देय होगी. योजना के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता विद्युत दुरूपयोग या विद्युत चोरी का दोषी है, तो अनुदान राशि देय नहीं होगी. विद्युत चोरी या निगम सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी होने की स्थिति में अनुदान राशि दोष मुक्त होने एवं संपूर्ण आरोपित राशि जमा करवाने के बाद आगामी बिलिंग माह में देय होगी.

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विद्युत खाता संख्या से आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या को जुड़वाना होगा.

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