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18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में किया जा रहा है शत प्रतिशत पंजीकरणः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण किया जा रहा है.

Voter List of Special Qualified,  Jaipur News
विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची
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Published : Sep 11, 2020, 10:10 PM IST

जयपुर. प्रदेश के विशेष योग्यजन मतदाताओं की भागीदारी चुनाव में शत प्रतिशत हो. इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस कड़ी में निशक्तजन आयोग से 3 लाख 6 हजार और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से 4,86,000 18 वर्ष से अधिक आयु की विशेष योग्यजन का डाटा प्राप्त कर इसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों के मैंपिंग का कार्य किया जा रहा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिलेवार डाटा भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवा दिया है. साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची में पूर्व में पंजीकृत विशेष योग्यजन मतदाताओं को सत्यापन कर मतदाता सूची के डाटा को एआरओ पोर्टल पर अपलोड किया जाए.

पढ़ें- लॉकडाउन और कोरोना के बीच चोरी और लूटपाट की वारदातें बढ़ी, ज्यादातर आरोपी नाबालिग

प्रवीण गुप्ता ने कहा कि जिन विशेष योग्यजनों का पंजीकरण नहीं है, उनके प्रारूप में आवेदन पत्र भरवा कर प्राप्त किए जा रहे हैं. मतदाता सूची में पंजीकरण मतदान के समय मतदान केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एवं अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय कमेटी का भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन किया गया है.

इसी प्रकार जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर दिया गया है. प्रथम बैठक का आयोजन 14 सितंबर को किया जा रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बैठक में कार्यरत सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं. निशक्तजन आयोग की सूचना के अनुसार राज्य में इस प्रकार की 130 संस्थाएं हैं. इन संस्थाओं से बैठकर विचार विमर्श कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी और इन सुविधाओं को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे.

जिला स्तरीय बैठक के बाद राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. गुप्ता ने बताया कि विधि मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 22 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना एवं संशोधित अधिसूचना 19 सितंबर 2019 के द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजन को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान की गई है. अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. सभी जिलों में समाज कल्याण अधिकारी को जिला समन्वयक नियुक्त के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय के साथ कार्रवाई करेंगे.

जयपुर. प्रदेश के विशेष योग्यजन मतदाताओं की भागीदारी चुनाव में शत प्रतिशत हो. इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस कड़ी में निशक्तजन आयोग से 3 लाख 6 हजार और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से 4,86,000 18 वर्ष से अधिक आयु की विशेष योग्यजन का डाटा प्राप्त कर इसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों के मैंपिंग का कार्य किया जा रहा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिलेवार डाटा भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवा दिया है. साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची में पूर्व में पंजीकृत विशेष योग्यजन मतदाताओं को सत्यापन कर मतदाता सूची के डाटा को एआरओ पोर्टल पर अपलोड किया जाए.

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प्रवीण गुप्ता ने कहा कि जिन विशेष योग्यजनों का पंजीकरण नहीं है, उनके प्रारूप में आवेदन पत्र भरवा कर प्राप्त किए जा रहे हैं. मतदाता सूची में पंजीकरण मतदान के समय मतदान केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एवं अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय कमेटी का भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन किया गया है.

इसी प्रकार जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर दिया गया है. प्रथम बैठक का आयोजन 14 सितंबर को किया जा रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बैठक में कार्यरत सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं. निशक्तजन आयोग की सूचना के अनुसार राज्य में इस प्रकार की 130 संस्थाएं हैं. इन संस्थाओं से बैठकर विचार विमर्श कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी और इन सुविधाओं को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे.

जिला स्तरीय बैठक के बाद राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. गुप्ता ने बताया कि विधि मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 22 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना एवं संशोधित अधिसूचना 19 सितंबर 2019 के द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजन को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान की गई है. अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. सभी जिलों में समाज कल्याण अधिकारी को जिला समन्वयक नियुक्त के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय के साथ कार्रवाई करेंगे.

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