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जयपुरः आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा

पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 5 ने अभियुक्त संजय सिंह को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी पाया है. साथ ही अभियुक्त को 10 साल की सजा और एक लाख 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियुक्त को 10 साल की सजा
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Published : Mar 12, 2020, 8:05 PM IST

जयपुर. शहर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 5 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त संजय सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि 22 फरवरी 2018 को पीड़िता को घर में अकेला देख कर अभियुक्त आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. वहीं अभियुक्त की ओर से दुष्कर्म का प्रयास करने के दौरान पीड़िता का भाई आ गया. पीड़िता के भाई ने पीड़िता और अभियुक्त के साथ मारपीट की और शोर मचाकर लोगों को एकत्रित कर लिया.

पढ़ेंः जयपुर : स्लीपर कोच बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 की मौत, 6 घायल

जिसके बाद बदनामी के डर से पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया. इस पर परिजनों की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. वहीं दूसरी ओर इलाज के दौरान पीड़िता की 2 मार्च को मौत हो गई थी.

जयपुर. शहर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 5 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त संजय सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि 22 फरवरी 2018 को पीड़िता को घर में अकेला देख कर अभियुक्त आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. वहीं अभियुक्त की ओर से दुष्कर्म का प्रयास करने के दौरान पीड़िता का भाई आ गया. पीड़िता के भाई ने पीड़िता और अभियुक्त के साथ मारपीट की और शोर मचाकर लोगों को एकत्रित कर लिया.

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जिसके बाद बदनामी के डर से पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया. इस पर परिजनों की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. वहीं दूसरी ओर इलाज के दौरान पीड़िता की 2 मार्च को मौत हो गई थी.

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