जयपुर. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 इकोलॉजिकल जोन में कार्रवाई करते हुए ग्राम केशव विद्यापीठ चौराहे के पास मालियों की ढाणी जामडोली शाह जावा कृषि फार्म हाउस के पास, निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर उत्तम रेसिडेंसी के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे तकनीकी और राजस्व शाखा की निशानदेही पर ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया.
इसी तरह जोन 11 के ग्राम मदरामपुरा में 2 बीघा जमीन पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें, पिलर और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया. जेडीए की ओर से ग्राम नेवटा सेज में भी 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के चलते संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को लिखा गया. वहीं संबंधित से नियमानुसार ध्वस्तीकरण का खर्चा वसूली के संबंध में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया.
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उधर, जेडीए की ओर से जोन 9 के सेक्टर 30 स्थित सेंट्रल स्पाइन के सी ब्लॉक में 100 फीट सेक्टर सड़क निर्माण के लिए 54.52 लाख का कार्यादेश जारी किया गया. इस कार्य के लिए 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई है. वहीं निलय कुंज फेज-2 में विकास कार्य के लिए 62.52 लाख रुपए का कार्य आदेश जारी किया गया. यहां आवासीय योजना में विकास कार्य के तहत आंतरिक सड़क, पार्क, सुविधा क्षेत्र की चारदीवारी, भूखंडों का डिमार्केशन किया जाएगा. इस कार्य की अवधि 6 महीने निर्धारित की गई है.