ETV Bharat / city

महिला से दुष्कर्म के प्रयास में तीन आरोपियों को जेल, कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा

भीलवाड़ा शहर में दुष्कर्म के प्रयास के तीन आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई सजा,  महिला से दुष्कर्म,  तीन आरोपियों को सजा , rape attempt,  Court sentenced, rape of woman , Punishment of three accused
तीन आरोपियों को जेल
author img

By

Published : Jul 31, 2021, 5:42 PM IST

Updated : Jul 31, 2021, 8:23 PM IST

भीलवाड़ा. शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत महिला से 10 साल पूर्व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शनिवार को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. 10 साल पहले सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला से इन आरोपियों ने दुष्कर्म का प्रयास किया था जिस पर कोर्ट ने आज सजा सुनाई है.

पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 11 अक्टूबर 2011 को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. शिकायत की थी कि वह एक निजी हॉस्पिटल में कार्य करती है.

पढ़ें- भीलवाड़ा में हैवानियतः विवाहिता को काम दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गए दो युवक, रास्ते में किया सामूहिक दुष्कर्म

वह एक दिन काम करने जा रही थी तभी गांव के एक चौराहे पर वाहन का इंतजार करते समय मुलजिम राजू जाट, धन्ना उर्फ कमलेश जाट और जमना लाल जाट आ गए और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे. उसके साथ मारपीट भी की गई.

इस पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जिस पर आज शनिवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने 10 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच 5 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही दोषियों पर 3-3 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

भीलवाड़ा. शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत महिला से 10 साल पूर्व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शनिवार को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. 10 साल पहले सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला से इन आरोपियों ने दुष्कर्म का प्रयास किया था जिस पर कोर्ट ने आज सजा सुनाई है.

पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 11 अक्टूबर 2011 को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. शिकायत की थी कि वह एक निजी हॉस्पिटल में कार्य करती है.

पढ़ें- भीलवाड़ा में हैवानियतः विवाहिता को काम दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गए दो युवक, रास्ते में किया सामूहिक दुष्कर्म

वह एक दिन काम करने जा रही थी तभी गांव के एक चौराहे पर वाहन का इंतजार करते समय मुलजिम राजू जाट, धन्ना उर्फ कमलेश जाट और जमना लाल जाट आ गए और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे. उसके साथ मारपीट भी की गई.

इस पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जिस पर आज शनिवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने 10 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच 5 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही दोषियों पर 3-3 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

Last Updated : Jul 31, 2021, 8:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.