भीलवाड़ा. जिला एंव सेशन न्यायालय के एनडीपीएस ने डोडा-चूरा तस्करी के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने 2 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में 168 किलो डोडा-चूरा के मामले में आरोपी किशनगढ़ निवासी मोहन बेरवा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
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एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि 9 गवाह और 48 दस्तावजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया. कोर्ट ने 2 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में 168 किलो डोडा-चूरा बरामद कर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था.
दो साल पुराना मामला
सदर थाना पुलिस के तत्कालीन प्रभारी यशदीप भल्ला 21 सितम्बर 2017 को गश्त के दौरान कोटडी चौराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे. इस दौरान अगरपुरा की ओर से आई बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोका. चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया और कोई जवाब नहीं दे पाया. पुलिस ने शंका के आधार पर बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें तीन प्लास्टिक कट्टो में 168 किलो डोडा चूरा मिला था. जिसको जब्त कर पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया था.