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भीलवाड़ा: डोडा-चूरा तस्‍करी के आरोपी को 10 साल की सजा - भीलवाड़ा तस्करी न्यूज

भीलवाड़ा जिला एवं सेशन कोर्ट के एनडीपीएस ने डोडा-चूरा तस्करी के आरोपी को मंगलवार को सजा सुनाई है. दो साल पहले के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

Doda Chura Smuggling, भीलवाड़ा न्यूज
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Published : Oct 1, 2019, 10:30 PM IST

भीलवाड़ा. जिला एंव सेशन न्‍यायालय के एनडीपीएस ने डोडा-चूरा तस्‍करी के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने 2 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में 168 किलो डोडा-चूरा के मामले में आरोपी किशनगढ़ निवासी मोहन बेरवा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्‍ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि 9 गवाह और 48 दस्‍तावजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया. कोर्ट ने 2 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में 168 किलो डोडा-चूरा बरामद कर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था.

डोडा-चूरा तस्‍करी के आरोपी को 10 साल की सजा

दो साल पुराना मामला

सदर थाना पुलिस के तत्कालीन प्रभारी यशदीप भल्ला 21 सितम्‍बर 2017 को गश्त के दौरान कोटडी चौराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे. इस दौरान अगरपुरा की ओर से आई बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोका. चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया और कोई जवाब नहीं दे पाया. पुलिस ने शंका के आधार पर बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें तीन प्लास्टिक कट्टो में 168 किलो डोडा चूरा मिला था. जिसको जब्त कर पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया था.

भीलवाड़ा. जिला एंव सेशन न्‍यायालय के एनडीपीएस ने डोडा-चूरा तस्‍करी के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने 2 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में 168 किलो डोडा-चूरा के मामले में आरोपी किशनगढ़ निवासी मोहन बेरवा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्‍ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि 9 गवाह और 48 दस्‍तावजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया. कोर्ट ने 2 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में 168 किलो डोडा-चूरा बरामद कर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था.

डोडा-चूरा तस्‍करी के आरोपी को 10 साल की सजा

दो साल पुराना मामला

सदर थाना पुलिस के तत्कालीन प्रभारी यशदीप भल्ला 21 सितम्‍बर 2017 को गश्त के दौरान कोटडी चौराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे. इस दौरान अगरपुरा की ओर से आई बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोका. चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया और कोई जवाब नहीं दे पाया. पुलिस ने शंका के आधार पर बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें तीन प्लास्टिक कट्टो में 168 किलो डोडा चूरा मिला था. जिसको जब्त कर पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया था.

Intro:भीलवाड़ा - भीलवाड़ा जिला एंव सेशन न्‍यायालय के एनडीपीएस ने डोडा-चुरा तस्‍करी के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रूपये जुर्माना लगाया । कोर्ट ने 2 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में 168 किलो डोडा-चुरा के मामले में आरोपी किशनगढ़ निवासी मोहन बेरवा को साबित किया दोषी ।

Body:एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्‍ठ लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने कहा कि सदर थाना पुलिस के तत्कालीन प्रभारी यशदीप भल्ला 21 सितम्‍बर 2017 को गस्त करते हुए कोटडी चौराहे पर पहुंचे और वाहनों की जांच शुरू की । इस दौरान अगरपुरा की ओर से आई बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोका । चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया और कोई जवाब नहीं दिया । पुलिस ने शंका के आधार पर बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें तीन प्लास्टिक कट्टो में 168 किलो डोडा चूरा मिला । पुलिस ने डोडा चूरा सहित पिकअप जप्त कर चालक किशनगढ़ कोटडी निवासी मोहन पुत्र भैरू बेरवा को गिरफ्तार किया । जिस पर पुलिस ने कोर्ट में मोहन लाल के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने आज इसमें 9 गवाह और 48 दस्‍तावजे के आधार पर कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा और 1 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।


बाईट – कैलाश चौधरी, विशिष्‍ठ लोक अभियोजक, एनडीपीएस कोर्ट


Conclusion:
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