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कलेक्टर की आमजन से अपील, कर्फ्यू की कड़ाई से करें पालना, जिससे भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन हो सके खत्म

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम से कर्फ्यू की घोषणा कर दी है. जिसके बाद भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने लोगों से कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है.

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भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने लोगों से की कर्फ्यू की पालना करने की अपील
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Published : Apr 16, 2021, 6:15 PM IST

भीलवाड़ा. प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू की घोषणा की है. जहां देश में सबसे पहले हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा जिले में भी कोरोना संक्रमण की चेन को खत्म करने के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा.

भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने लोगों से की कर्फ्यू की पालना करने की अपील

जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने ईटीवी भारत पर अपील करते हुए कहा कि आमजन कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करें. जिससे भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन खत्म हो सके. प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम प्रदेश में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की हैं. वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा जिले में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा. जिसको लेकर जिला प्रशासन ने समस्त तैयारी पूरी कर ली है.

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 सक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. इसलिए आज शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू की घोषणा की है. उसकी सख्ती से पालना की जाएगी. मैं आपके माध्यम से आमजन से अपील करता हूं कि सभी अपने घर में रहते हुए जो भी सावधानी रखनी है वो जरूर रखें और कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें. सभी को घर में रहते हुए सावधानी रखनी है जिससे कोरोना संक्रमण की चेन भीलवाड़ा जिले में खत्म हो सके.

पढ़ें- CM गहलोत की आम जनता से अपील, 'कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है, सावधान रहें'

रात्रि कालीन कर्फ्यू निम्नलिखित पर नहीं होगा लागू. जिला कलेक्टर ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू में वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो साथ फैक्ट्रियां जिनमें रात्रि कालिन शिफ्ट चालू हो जैसे-

  • आईटी कंपनियां
  • केमिस्ट शॉप
  • अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय
  • विवाह संबंधित समारोह
  • चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल
  • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री गण
  • माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन
  • माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य सुनियोजित व्यक्ति

सरकार की ओर से अनुमति इन व्यक्तियों को प्रथक पास की आवश्यकता नहीं होगी सिर्फ कोरोना गाईडलाइन की पालना करनी होगी.

भीलवाड़ा. प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू की घोषणा की है. जहां देश में सबसे पहले हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा जिले में भी कोरोना संक्रमण की चेन को खत्म करने के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा.

भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने लोगों से की कर्फ्यू की पालना करने की अपील

जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने ईटीवी भारत पर अपील करते हुए कहा कि आमजन कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करें. जिससे भीलवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन खत्म हो सके. प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम प्रदेश में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की हैं. वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा जिले में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा. जिसको लेकर जिला प्रशासन ने समस्त तैयारी पूरी कर ली है.

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 सक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. इसलिए आज शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू की घोषणा की है. उसकी सख्ती से पालना की जाएगी. मैं आपके माध्यम से आमजन से अपील करता हूं कि सभी अपने घर में रहते हुए जो भी सावधानी रखनी है वो जरूर रखें और कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें. सभी को घर में रहते हुए सावधानी रखनी है जिससे कोरोना संक्रमण की चेन भीलवाड़ा जिले में खत्म हो सके.

पढ़ें- CM गहलोत की आम जनता से अपील, 'कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है, सावधान रहें'

रात्रि कालीन कर्फ्यू निम्नलिखित पर नहीं होगा लागू. जिला कलेक्टर ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू में वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो साथ फैक्ट्रियां जिनमें रात्रि कालिन शिफ्ट चालू हो जैसे-

  • आईटी कंपनियां
  • केमिस्ट शॉप
  • अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय
  • विवाह संबंधित समारोह
  • चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल
  • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री गण
  • माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन
  • माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य सुनियोजित व्यक्ति

सरकार की ओर से अनुमति इन व्यक्तियों को प्रथक पास की आवश्यकता नहीं होगी सिर्फ कोरोना गाईडलाइन की पालना करनी होगी.

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